1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated May 31, 2025, 2:40:04 PM
लालू प्रसाद को बड़ा झटका - फ़ोटो google
Land for Job Case: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई की तरफ से दायर केस को रद्द कराने के लिए तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट में य़ाचिका दाखिल कर सीबीआई के लैंड फॉर जॉब केस को रद्द करने की मांग की थी लेकिन उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कथित 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले (Land for Job Case) में बीते गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लालू यादव ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और दायर चार्जशीट को रद्द कराने के लिए हाई कोर्टम में याचिका दायर की थी।
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाई कोर्ट में लालू यादव का पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि सीबीआई ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति लिए ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नियुक्तियों के बदले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कीमती जमीनें रजिस्टर्ड कराई गईं। इस मामले के आपराधिक पक्ष की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। दोनों एजेंसियों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।