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समोसा, वड़ा पाव और पकौड़े जैसे फास्ट फूड बेचने के नियमों में बदलाव, भारी पड़ेगी यह छोटी सी गलती

Food Safety Rules: FSSAI ने बड़ा फैसला लेते हुए देशभर में खाने की चीजों को अखबार में लपेटने या पैक करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई और जेल तक की सजा हो सकती है। यह कदम स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है।

Food Safety Rules
प्रतिकात्मक तस्वीर
© AI
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Food Safety Rules: भारत में समोसा, वड़ा पाव और पकौड़े जैसे फास्ट फूड बेचने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब किसी भी खाने की चीज को अखबार में लपेटना या पैक करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इस पर देशभर में सख्त आदेश जारी किया है और नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई के साथ जेल तक की सजा का प्रावधान है।


यह फैसला मुंबई में सामने आई एक घटना के बाद लिया गया, जहां एक वड़ा पाव विक्रेता को ग्राहकों को अखबार में खाना पैक करके देते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद FSSAI की पश्चिमी क्षेत्र टीम और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने संयुक्त कार्रवाई की। इसी घटना को आधार बनाकर पूरे देश के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।


नए नियम सभी पर लागू होंगे—छोटे ठेले, सड़क किनारे दुकानदार, बड़े होटल, क्लाउड किचन, कैटरर्स और फेरीवाले सभी अब भोजन पैकिंग या परोसने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। समोसे और पकौड़ों का अतिरिक्त तेल सोखने या खाने को ढकने के लिए भी अखबार का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।


विशेषज्ञों के अनुसार, अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में सीसा और अन्य हानिकारक रसायन हो सकते हैं, जो गर्म भोजन के संपर्क में आने पर शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अखबार अस्वच्छ स्थानों से गुजरता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया और संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु भी मौजूद हो सकते हैं।


FSSAI ने स्पष्ट किया है कि अब केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा। सभी राज्यों को इस नियम की सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं भी खाने की पैकिंग या परोसने में अखबार का इस्तेमाल न हो सके।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता