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सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल कैद की सजा, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैनकार्ड मामले में दोषी करार, सात साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

Azam Khan
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Azam Khan: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को दो पैनकार्ड मामले में दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत का फैसला आते ही दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।


मामला 2019 का है, जब भाजपा नेता और वर्तमान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैनकार्ड बनवाए और समय-समय पर उनका उपयोग किया। यह दावा था कि सपा प्रमुख आजम खान के इशारे पर यह कार्य किया गया।


एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस केस का ट्रायल चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। अदालत में पेशी के दौरान न्यायाधीश शोभित बंसल ने आजम खान और उनके बेटे को धोखाधड़ी में दोषी करार दिया। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने पुष्टि की कि दोनों को सात साल कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।


बता दें कि आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही हैं। वे केवल दो महीने पहले ही रिहा हुए थे और रिहाई के बाद लगातार सुर्खियों में रहे। इस दौरान उन्होंने अपना इलाज करवाया और अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। अब एक बार फिर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला जेल जाएंगे।

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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता