ब्रेकिंग न्यूज़

Anant Singh Arrest: कौन हैं बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार करने वाले पटना के डीएम और एसएसपी? जानिए दोनों अफसरों की पूरी कहानी Anant Singh Arresting: बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर आया तेज प्रताप यादव का रिएक्शन, क्या बोले JJD चीफ? Anant Singh Arresting: बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर आया तेज प्रताप यादव का रिएक्शन, क्या बोले JJD चीफ? Bihar Crime News: बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान ने 60वें जन्मदिन पर फैंस को दिया तोहफा, रिलीज किया फिल्म ‘किंग’ का धमाकेदार टीजर Bihar politics : JDU उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार, दुलार चंद यादव हत्या मामले में आजीवन कारावास या इस तरह के दंड का खतरा; BNS की इन गंभीर धाराओं में हुए अरेस्ट एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही: बिना लाइसेंस के दो पायलट ने उड़ाई फ्लाइट, DGCA ने मांगा जवाब एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही: बिना लाइसेंस के दो पायलट ने उड़ाई फ्लाइट, DGCA ने मांगा जवाब Bihar Election : अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में कितना बदल सकता है समीकरण, क्या इस बार खतरे में छोटे सरकार का किला ? Dularchand Yadav Murder Case: मोकामा विधानसभा सीट में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी सुरक्षा, प्रशासन ने किया निष्पक्ष मतदान का वादा

Contempt of Court: बिना गाउन और खुले बटन के कोर्ट पहुचें वकील ,जज ने सीधा भेजा जेल!

Contempt of Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए एक वकील ने सभी सीमाएं लांघ दीं, ना गाउन पहना, ना शर्ट के बटन बंद किए। जब जजों ने टोका तो जवाब में अनुचित भाषा का प्रयोग दिया। कोर्ट ने इस गंभीर अवमानना पर सख्त एक्शन लेते हुए वकील को जेल भेज दिया।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 11 Apr 2025 02:06:38 PM IST

कमीज के खुले बटन, Open Shirt Buttons, अदालत की अवमानना, Contempt of Court, वकील अशोक पांडे, Lawyer Ashok Pandey, इलाहाबाद हाई कोर्ट, Allahabad High Court, लखनऊ पीठ, Lucknow Bench, बिना गाउन, Without G

प्रतीकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Contempt of Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक वकील को अदालत की गरिमा भंग करने के मामले में सख्त सजा सुनाई है। वकील अशोक पांडे, जो बिना गाउन और खुले बटन वाली कमीज पहनकर अदालत में पेश हुए थे, उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी पाते हुए छह महीने की कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अगर वह समय पर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त एक महीने की जेल काटनी होगी।


चार सप्ताह में करना होगा आत्मसमर्पण

कोर्ट ने वकील अशोक पांडे को लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। यह सजा न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बी आर सिंह की खंडपीठ द्वारा 2021 में दायर एक आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनाई गई। मामला उस समय सामने आया था जब पांडे 18 अगस्त 2021 को अनुचित पोशाक में अदालत पहुंचे और न्यायाधीशों से अनुचित भाषा में बात की।

कारण बताओ’ नोटिस भी जारी

कोर्ट ने उन्हें एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ पीठ में वकालत करने से क्यों न रोका जाए। उन्हें इसका जवाब एक मई तक देना है। यह कार्यवाही अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की गई थी।

पहले भी हो चुके हैं विवादों में शामिल

कोर्ट ने यह भी बताया कि पांडे पूर्व में भी अनुशासनहीनता के मामलों में शामिल रह चुके हैं। 2017 में उन्हें हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश से दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने इस बार भी न तो अदालत की चेतावनी का पालन किया और न ही अवमानना के आरोपों का कोई उत्तर दिया।