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ELECTION COMMISSION : चुनाव आयोग का बड़ा एलान, अब इस काउंटिंग के बाद ही गिने जाएंगे EVM के वोट

ELECTION COMMISSION : बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज सकती है। इससे पहले अब इस चुनाव को लेकर निर्वचान आयोग ने बड़ी जानकारी दी है। आयोग ने बताया है कि अब मतदान के बाद...

ELECTION COMMISON
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Tejpratap
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ELECTION COMMISSION : बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज सकती है। इससे पहले अब इस चुनाव को लेकर निर्वचान आयोग ने बड़ी जानकारी दी है। आयोग ने बताया है कि अब मतदान के बाद काउंटिंग होगी तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी उसके बाद ही EVM के वोटों को काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने कई अन्य तरह के भी नियमों की जानकारी दी है। 


जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने पोस्टल बैलेट की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर तभी शुरू होगा, जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी। पहले, ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले भी खत्म हो सकती थी। आयोग का कहना है कि यह बदलाव पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। 


आयोग के अनुसार, अभी तक वोटिंग के दिन पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8:00 बजे शुरू होती है, और ईवीएम की गिनती 8:30 बजे शुरू होती है। इसके बाद पहले, ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के किसी भी चरण में जारी रह सकती थी और इसके पहले पूरी होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता था। हालांकि, अब आयोग ने फैसला किया है कि ईवीएम/वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर केवल तभी शुरू होगा, जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी। 


इसके अलावा आयोग का कहना है कि हाल ही में आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं (PwDs) और वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष एवं उससे अधिक आयु) के लिए घर से मतदान (होम वोटिंग) की पहल की गई है। इसके परिणामस्वरूप डाक मतपत्रों (Postal Ballots) की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। डाक मतपत्रों की गणना ईवीएम (EVM) की गणना से पहले पूरी हो जाती है।


लेकिन गणना प्रक्रिया में एकरूपता और पूर्ण स्पष्टता बनाए रखने के उद्देश्य से आयोग ने यह निर्णय लिया है कि अब से, जिस गणना केंद्र पर डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही हो, वहाँ ईवीएम/वीवीपैट (VVPAT) की अंतिम से पहले वाली (दूसरी अंतिम) राउंड की गिनती तभी की जाएगी जब डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाएगी।


इधर, आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जहाँ डाक मतपत्रों की संख्या अधिक हो, वहाँ आरओ (ROs) यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त संख्या में टेबल और गणना कर्मियों की व्यवस्था हो, ताकि किसी प्रकार की देरी न हो और गणना प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

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