Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में रेड लाइट एरिया में पुलिस टीम पर हमला, महिला दारोगा के साथ मारपीट; चार जवान घायल Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में रेड लाइट एरिया में पुलिस टीम पर हमला, महिला दारोगा के साथ मारपीट; चार जवान घायल Bihar Land News: बिहार में अब NH के लिए अधिग्रहित जमीन का नए तरीके से मिलेगा मुआवजा, सरकार ने जारी किया आदेश Bihar Land News: बिहार में अब NH के लिए अधिग्रहित जमीन का नए तरीके से मिलेगा मुआवजा, सरकार ने जारी किया आदेश Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के कारण महावीर मंदिर में संध्या आरती का समय बदला, इतने बजे बंद हो जाएगा गर्भगृह का पट Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के कारण महावीर मंदिर में संध्या आरती का समय बदला, इतने बजे बंद हो जाएगा गर्भगृह का पट Bihar News: बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में होगी तीन हजार से अधिक बहाली, दिल्ली AIIMS की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य Bihar News: बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में होगी तीन हजार से अधिक बहाली, दिल्ली AIIMS की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य Success Story: कौन हैं डॉक्टर से IAS बनीं अर्तिका शुक्ला? जिन्होंने बिना कोचिंग UPSC में लाया 4th रैंक; जानें... सफलता की कहानी Which pulse is Good for Health: शरीर की जरूरत के अनुसार चुनें दाल, जानें किससे मिलेगा ज्यादा फायदा
1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Mon, 21 Jul 2025 12:38:41 PM IST
- फ़ोटो Google
Bihar News: बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र में नीतीश सरकार एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है. नगरपालिका के मुख्य पार्षदों और मेयर को बड़ा अधिकार देने जा रही है. इसके लिए चालू सत्र में बिहार नगरपालिका (सेशोधन) विधेयक-2025 लाया गया है. सत्र के पहले दिन इस विधेयक को सदन पटल पर रखा गया. इस विधेयक के पास होने पर मुख्य पार्षदों- मेयर को नगर पालिका की बैठक में चहेते-परिवार के सदस्यों को दर्शक के रूप में बैठाने का अधिकार होगा. यानि मेयर या उप मुख्य पार्षदों को बड़ा हथियार मिलने जा रहा है.
नगर पालिका की बैठक में मुख्य पार्षद बाहरी को भी दर्शक के रूप में बिठा सकेंगे
विधि विभाग की तरफ से बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2025 लाया गया है. विधेयक के माध्यम से धारा 55 की उपधारा (1) में संशोधन प्रस्तावित है. धारा 55 की उपदारा (1) के वर्तमान प्रावधान को नई उपधारा (1) के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है. अब नगर पालिका की प्रत्येक बैठक में पार्षदों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी के द्वारा भाग लिया जायेगा. जबकि सीमित संख्या जो सरकार द्वारा तय की जायेगी, इसके तहत दर्शक भी मुख्य नगर पार्षद की अनुमति से वहां उपस्थित हो सकेंगे.
धारा 60 में भी संसोधन होगा.
इसके तहत प्रत्येक बैठक की कार्यवाही मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले पार्षद द्वारा बैठक के आयोजन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर हस्ताक्षर कर जारी करना होगा.
धारा 143 की उपधारा (1) में संशोधन
इसके तहत कोई व्यक्ति जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के आदेश से असतुष्ट है तो वह ऐसे आदेश के 30 दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है. जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त नगर पालिका है .