ब्रेकिंग
बिहार MLC चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे बागी? अनंत सिंह फैक्टर से लेकर कांग्रेस की बगावत तक... बिहार MLC चुनाव में फंस गया जीत का गणित!✦Bihar MLC Election : बिहार की 8 MLC सीटों पर घमासान, आज साफ होगी चुनावी तस्वीर; 5.32 लाख वोटर करेंगे फैसला✦Bihar News : पटना में दुर्गापूजा पर सख्ती! भड़काऊ गाने और जबरन चंदा वसूली पर रोक, CCTV लगाना जरूरी✦Bihar News : SIR पर सियासी घमासान के बीच बिहार में नई पहल, BLO घर-घर जाकर करेंगे मतदाताओं की पहचान✦Bihar Weather: बिहार के 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं✦बिहार MLC चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे बागी? अनंत सिंह फैक्टर से लेकर कांग्रेस की बगावत तक... बिहार MLC चुनाव में फंस गया जीत का गणित!✦Bihar MLC Election : बिहार की 8 MLC सीटों पर घमासान, आज साफ होगी चुनावी तस्वीर; 5.32 लाख वोटर करेंगे फैसला✦Bihar News : पटना में दुर्गापूजा पर सख्ती! भड़काऊ गाने और जबरन चंदा वसूली पर रोक, CCTV लगाना जरूरी✦Bihar News : SIR पर सियासी घमासान के बीच बिहार में नई पहल, BLO घर-घर जाकर करेंगे मतदाताओं की पहचान✦Bihar Weather: बिहार के 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

बिहार की कोर्ट का अहम फैसला: रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 10 साल की मासूम के साथ की थी हैवानियत

Bihar Crime News: बिहार के सासाराम में कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप और बाद में उसकी हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले की सराहना हो रही है।

Bihar Crime News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© File
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Crime News: बिहार की कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। रोहतास के सासाराम में कोर्ट के इस फैसले की सराहना हो रही है। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले पर संतुष्टि जताई है और कहा है कि आज उनकी बच्ची को न्याय मिल गया।



दरअसल, सासाराम के ADJ-7 की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 15 नवंबर 2020 को डालमियानगर के गंगौली में बलराम सिंह नामक एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची को कुछ तस्वीर तथा एल्बम दिखाने के बहाने से अपने कमरे में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। 



बाद में उसकी हत्या कर एक लकड़ी के बक्से में उसे बंद कर दिया। स्थानीय लोगों ने बलराम सिंह को लड़की को कमरे में ले जाते देखा था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सासाराम के सत्र न्यायाधीश- 7 के अदालत में 11 गवाहों की गवाही के बाद आरोपी बलराम सिंह को फांसी की सजा सुनाई है। 



साथ ही मृतक बच्ची की माता को 1 लाख 10 हजार रुपए देने का जुर्माना भी लगाया है। PASCO एक्ट के तहत यह मामला चल रहा था। पास्को कोर्ट के स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि सभी गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या करने तथा शव को छिपाने के आरोप में यह सजा सुनाई है।

रिपोर्टिंग
R

रिपोर्टर

Ranjan Kumar

FirstBihar संवाददाता