ब्रेकिंग
बिहार में मौसम बिगाड़ सकता है आजादी के जश्न का मजा, स्वतंत्रता दिवस पर 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्टघूस लेने के मामले में सहरसा के पूर्व राजस्व कर्मचारी को 2 साल की सजा, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जैसी दिमागी हालत.. डिप्टी सीएम पर क्या बोल गईं रोहिणी आचार्य? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का दो दिवसीय दौरा, बिहार से होगी ELC 2.0 की शुरुआत17 अगस्त को विधायक पद की शपथ लेंगे प्रशांत किशोर, बांकीपुर में बदलाव के नए दौर की शुरुआतबिहार में मौसम बिगाड़ सकता है आजादी के जश्न का मजा, स्वतंत्रता दिवस पर 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्टघूस लेने के मामले में सहरसा के पूर्व राजस्व कर्मचारी को 2 साल की सजा, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जैसी दिमागी हालत.. डिप्टी सीएम पर क्या बोल गईं रोहिणी आचार्य? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का दो दिवसीय दौरा, बिहार से होगी ELC 2.0 की शुरुआत17 अगस्त को विधायक पद की शपथ लेंगे प्रशांत किशोर, बांकीपुर में बदलाव के नए दौर की शुरुआत

मासूम से हैवानियत करने वाले मौलाना को उम्रकैद की सजा, मदरसा में बच्ची के साथ करता था गंदा काम

SIMDEGA: खबर झारखंड के सिमडेगा से आ रही है, जहां आठ साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले मौलाना को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी मौलाना के ऊप

मासूम से हैवानियत करने वाले मौलाना को उम्रकैद की सजा, मदरसा में बच्ची के साथ करता था गंदा काम
Mukesh Srivastava
2 मिनट

SIMDEGA: खबर झारखंड के सिमडेगा से आ रही है, जहां आठ साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले मौलाना को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी मौलाना के ऊपर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।


दरअसल, घटना साल 2022 के 12 दिसंबर की है। 8 साल की पीड़ित बच्ची पढ़ने के लिए कोलेबिरा के एक मदरसे में पहुंची थी। पढ़ाई के बाद मदरसे के मौलाना अमानुल्ला अंसारी उर्फ अमीन ने बाकी बच्चों को उनके घर भेज दिया और बच्ची को मदरसे में रोके रखा। जब सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए तब बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसे धमकी भी दी की उसे और उसके पूरे परिवार को जिन्न से खत्म करवा देगा।


डरी सहमी बच्ची अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौलाना की हैवानियत सामने आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने कोलेबिरा थाने में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कराया। पलामू के पांकी का रहने वाला मौलाना वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने आरोपी मौलाना को लोहरदगा जिले के कुडू़ से गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट पहुंचा और अदालत ने मौलाना को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।