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हत्या के 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा, भूमि विवाद में गोली मारकर ले ली थी युवक की जान

Bihar Crime News: बेगूसराय के चर्चित रामाकांत यादव हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या के मामले में सभी दोषियों पर 8-8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

Bihar Crime News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Crime News: बिहार के बेगूसराय में चार वर्ष पुराने चर्चित हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर प्रत्येक 8,000 का अर्थदंड भी लगाया है।


दोषी करार दिए गए आरोपितों में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सिरैया गांव निवासी रामाशीष यादव, जवाहर यादव, जयकृष्ण यादव, गोपाल उर्फ गोपाल गोविंद, आदर्श कुमार, नितीश कुमार और राकेश कुमार शामिल हैं। अदालत ने इन्हें साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 176/2021 में रामाकांत यादव की हत्या का दोषी पाया।


अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम प्रकाश यादव ने न्यायालय में कुल नौ गवाहों की गवाही कराई, जबकि सूचिका की ओर से अधिवक्ता मंसूर आलम ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। कोर्ट के अनुसार, मृतक रामाकांत यादव और आरोपितों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के कारण कई बार गाली-गलौज, मारपीट और पंचायत भी हुई, लेकिन मामला नहीं सुलझा।


अभियोजन के अनुसार, 21 जुलाई 2021 की शाम करीब 5 बजे सभी आरोपित हथियार और पिस्तौल से लैस होकर पहुंचे तथा रामाकांत यादव को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल रामाकांत को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि घटना के बाद आरोपितों ने घर की महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ भी की।


फैसला सुनाए जाने के दौरान मृतक की पत्नी एवं सूचिका रूबी देवी अपने पुत्र के साथ न्यायालय में मौजूद थीं। सजा सुनाए जाने के बाद रूबी देवी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज उनके पति के हत्यारों को सजा मिलने से उन्हें न्याय मिला है।

रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता