ब्रेकिंग न्यूज़

प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर हमला: "रेवंत रेड्डी के बयान पर स्पष्ट करें अपनी स्थिति, बिहारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं" जेपी सेतु पर बड़ा हादसा: टक्कर के बाद कार और वैन में लगी आग, दोनों गाड़ियां जलकर खाक पेट्रोल पंप कर्मी की ईमानदारी बनी मिसाल: बाइक सवार का 5 लाख रुपए से भरा बैग पुलिस को लौटाया पर्यावरण दिवस पर भाजपा नेता अजय सिंह ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प विश्व पर्यावरण दिवस पर संजीव मिश्रा ने की लोगों से अपील, कहा..बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी पर लगाये पौधे बिहार के भाजपा नेता के बयान से भड़के राहुल गांधी, कहा..क्या ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? Bihar News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, 6 लोग बुरी तरह से घायल Bihar News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, 6 लोग बुरी तरह से घायल Bihar Politics: दरभंगा में दिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फनी मूड, डिप्टी सीएम को करा दिया खड़ा; बोले- डीएम कहां हैं जी? Bihar Politics: दरभंगा में दिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फनी मूड, डिप्टी सीएम को करा दिया खड़ा; बोले- डीएम कहां हैं जी?

Bihar News:अगर आप भी बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल..तो हो जाएं अलर्ट, शिक्षा विभाग ने इस जिले के 159 स्कूलों पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना

Bihar News: बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट स्कूल चलाने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने इस जिले के अनरजिस्टर्ड पाये गये 159 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Thu, 27 Mar 2025 08:27:45 AM IST

Bihar News

शिक्षा विभाग ने159 स्कूलों पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना - फ़ोटो सांकेतिक तस्वीर

Bihar News: बिहार के छपरा में बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट स्कूल चला रहे संचालकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ाई कर दी है।  एक सर्वेक्षण कराते हुए अनरजिस्टर्ड पाये गये 159 स्कूलों पर विभाग ने ए- एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगने के बावजूद अगर स्कूल बंद नहीं करते हैं और नियमित संचालन करते हैं तो प्रतिदिन 10,000 की दर से अलग से जुर्माना वसूला जायेगा।


शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को ई-शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है, लेकिन सारण के 159 प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। हालांकि यह विभागीय आंकड़ा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है और अनरजिस्टर्ड स्कूलों की संख्या अब भी सारण में 600 से अधिक है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूल बंद करने के बाद उसमें नामांकित बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में स्थानांतरित किया जा रहा है।


जिन स्कूलों पर कार्रवाई की है, उनमें एकमा में चार, इसुआपुर में दो, बनियापुर में 14 मशरक में 11, रिविलगंज में पांच, परसा में 12, पानापुर में नौ, सोनपुर में पांच, दरियापुर में आठ, छपरा सदर में 18, तरैया में 18, जलालपुर में 13, अमनौर में 21, गड़खा में नौ, लहलादपुर नौ शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने यह पूरी कार्रवाई की प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत की है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बताया है। 


स्कूल प्रबंधन को एनओसी के लिए शिक्षा विभाग से स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। स्कूल के बारे में ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर जांच टीम निरीक्षण करेगी। संतुष्ट होने पर जियो मैपिंग कराकर रिपोर्ट दी जाएगी। अब सिर्फ रजिस्टर्ड सोसायटी को ही प्राइवेट स्कूल खोलने की मान्यता मिलेगी। आपको बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों द्वारा जारी किए गए टीसी को मान्य नहीं किया जा रहा है और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।