70वीं BPSC मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, SC से पहले हाईकोर्ट जाने को कहा

70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम कराए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया लेकिन इस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को यह सलाह दी गयी कि पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए फिर SC आएं।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jan 07, 2025, 3:32:54 PM

BPSC RE EXAM

सुप्रीम कोर्ट ने दी सलाह - फ़ोटो GOOGLE

70th. bpsc pt exam: 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किये जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। इस याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के SP और DM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी। 


याचिका में व्यापक धांधली का भी आरोप लगाया गया और इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई। आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि बिहार पुलिस छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही है। CJI ने कहा कि हम आपको पटना HC जाने के लिए कह रहे हैं।


 BPSC प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई से इनकार किया। याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के SP और DM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी थी। 


याचिका में व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया था और इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई थी। आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर की गई थी। CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते।