Budget 2025 : आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत, जानें निर्मला सीतारमण के तरफ से बजट पेश करने का समय व तारीख लड़की को गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली, मौत के बाद इलाके में सनसनी चरस तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, चेलवा और बैला को 14 साल की सजा अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश को HC ने किया निरस्त, अब स्कूलों में तैनात रहेंगे गेस्ट टीचर रेलवे ने बनाया नया कीर्तिमान, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज से चलाई 364 ट्रेन PK ने लालू-नीतीश पर बोला हमला, किसान महापंचायत में कहा..लालू को अपने बेटों की चिंता है और नीतीश आपके बच्चों को लाठी से पिटवा रहे हैं Raid On Punjab CM House: पंजाब सीएम भगवंत मान के दिल्ली आवास पर चुनाव आयोग की रेड, पंजाब पुलिस ने आयोग की टीम को रोका, पैसे बांटने की शिकायत Bihar Transport News: गजब..बिहार में गाड़ियों का फिटनेस जांच MVI नहीं दलाल करते हैं, मोटरयान निरीक्षक का सरकारी मोबाइल माफिया के पास कैसे पहुंचा? Bihar Cricket में मैच फिक्सिंग के घिनौने खेल का बड़ा खुलासा: पूर्व वाइस कैप्टन ने जय शाह के करीबी राकेश तिवारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाये खगड़िया में किसान सलाहकार को मारी गोली, श्राद्धकर्म में शामिल होने के बाद लौट रहे थे घर
01-Jan-2025 10:26 PM
PATNA: पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कपकपाती ठंड में स्कूलों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सुबह और शाम के समय अधिक ठंड और तापमान में गिरावट देखी जा रही है जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए पटना डीएम ने यह फैसला लिया है।
पटना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 09.00 बजे से पहले एवं अपराह्न 04.00 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। सुबह में 9 बजे से पहले और शाम में 4 बजे के बाद शिक्षण कार्य नहीं होगा।
विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें। प्री-बोर्ड / बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 02.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 06.01.2025 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश दिनांक 01.01.2025 को जारी किया गया है।