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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 23 Aug 2025 09:51:47 AM IST
Tejashwi yadav - फ़ोटो file photo
Tejashwi yadav : बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें काम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा हो ही रहा है जिससे उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है। इसी कड़ी में अब एक और ताजा मामला सामने आया है। जिसमें राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने का बताया जा रहा है।
दरअसल, राजद के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से शुक्रवार सुबह 6:58 बजे एक पोस्ट किया गया। आरोप है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई। पोस्ट की कॉपी मुकदमे में साक्ष्य के रूप में संलग्न की गई है। शुक्रवार सुबह पोस्ट के बाद दोपहर में पटना स्थित राजद कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पॉकेटमार भी कहा। उन्होंने कहा कि हमें पॉकेटमार पीएम नहीं चाहिए।
वहीं, भाजपा महानगर अध्यक्ष ने इस बयान को भी गंभीर बताया और कहा कि इससे भी जनमानस की भावनाएं आहत हुईं हैं। शिल्पी गुप्ता ने बताया कि सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं, शाहजहांपुर एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि बीएनएस की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उधर, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी एक केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली से भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर तेजस्वी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 356 (मानहानि), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 353 (सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कारण बनने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।