CEC INDIA: ज्ञानेश कुमार होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, 18 फरवरी को रिटायर हो रहे राजीव कुमार ट्रेनों में महाकुंभ की भीड़ को लेकर राज्य सरकार ने संभाला मोर्चा: पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त Bihar Crime: मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, बाप-बेटा मिलकर फर्नीचर दुकान में बनाते थे हथियार माई-बहिन योजना नहीं RJD विधायक की फैमिली घोटाला योजना: पत्नी,भाई,बहन के नाम पर मनरेगा जॉब कार्ड बना मोटा पैसा उठाया, जांच शुरू Bihar News: दो पक्षों के बीच झड़प के बाद बलियाडीह गांव पुलिस छाबनी में तब्दील, 40 नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज Expressway In Bihar: बिहार में एक और ग्रीन फील्ड हाईस्पीड कॉरिडोर, राज्य सरकार केंद्र को भेज रही प्रस्ताव, इन 5 जिलों को होगा सीधा लाभ Bihar Land Survey: जमीन मालिक ध्यान से पढ़ें खबर, ये कागजात नहीं है तो नहीं बनेगा आपके नाम से खतियान Bihar Crime News: दो नक्सलियों को जहानाबाद पुलिस ने दबोचा, ईंट भट्ठा मालिक से लेवी मांगने का आरोप बिहार के किसान ने बेटी-दामाद का किया स्वागत: हेलीकॉप्टर से घर बुलवाया, बैंड बाजे के साथ आरती उतारी, पूरे इलाके में चर्चा Bihar Assembly Election 2025: 'नीतीश' की फटकार का भी JDU नेता पर असर नहीं...नेतृत्व के नियंत्रण से बाहर हुए ? सहयोगी की सीटिंग सीट पर बार-बार अड़ा रहे टांग..BJP विधायक की खोल रहे पोल
04-Feb-2025 06:39 PM
By Viveka Nand
Builder In Bihar: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, ने एक बार फिर से एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत द्वारा 12 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश हाल ही में पारित किया गया है, जिसे पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है।
बता दें, सुदर्शन सिन्हा द्वारा ए एस गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड खिलाफ 12 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा जुलाई 2024 में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने सितम्बर 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/349/2024) दायर किया।
रेरा बेंट ने इजराय वाद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने बिल्डर को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था. लेकिन जब उनके तरफ से सुनवाई के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ तो गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।