ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरा सेब लदा ट्रक, बाल-बाल बची ड्राइवर की जान Bihar News: बिहार की हवा से प्रदूषण होगा गायब, सरकार ने उठाया बड़ा कदम Bihar Crime News: पटना में युवक की हत्या से सनसनी, छापेमारी में जुटी पुलिस Success Story: पकौड़े बेचने वाली के बेटी बनी IAS अधिकारी, कठिन संघर्ष के बदौलत लिखी सफलता की कहानी Bihar Politics: संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित रहे राहुल गांधी, युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बोला हमला Bihar Politics: संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित रहे राहुल गांधी, युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बोला हमला Bihar Politics: ‘एक वोट में भी व्यवस्था बदलने की ताकत’ निःशुल्क नाव सेवा के शुभारंभ पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘एक वोट में भी व्यवस्था बदलने की ताकत’ निःशुल्क नाव सेवा के शुभारंभ पर बोले मुकेश सहनी Patna News: देशभक्ति और नवाचार के रंग में रंगा ISM पटना, स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया तिरंगा Bihar News: वंदे भारत एक्सप्रेस अब बिहार से हावड़ा तक, 6 घंटे में पूरा होगा सफर

Builder In Bihar: पटना का यह बिल्डर होगा गिरफ्तार, RERA बिहार ने जारी किया अरेस्ट वारंट

Builder In Bihar: रेरा बिहार, ने एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है.

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Tue, 04 Feb 2025 06:39:37 PM IST

Builder In Bihar,A S Ganesh Infra COMPANY, BIHAR SAMACHAR, RERA BIHAR, PATNA NEWS, BUILDER IN PATNA

- फ़ोटो Google

Builder In Bihar: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, ने एक बार फिर से एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड  कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत द्वारा 12 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश हाल ही में पारित किया गया है, जिसे पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है।

बता दें, सुदर्शन सिन्हा द्वारा ए एस गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड  खिलाफ 12  लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा जुलाई 2024  में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने सितम्बर 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/349/2024) दायर किया।

रेरा बेंट ने इजराय वाद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने बिल्डर को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था. लेकिन जब उनके तरफ से सुनवाई के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ तो गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।