ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में नहीं थम रहा जमीन विवाद का मामला, पिस्टल की बट से पीट-पीटकर एक व्यक्ति की हत्या Bihar News: बीवी की हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी ने हसुआ से काट लिया प्राइवेट पार्ट, आत्महत्या करने की भी कोशिश Bihar Cabinet Meeting: बिहार के इस मंदिर का 'काशी विश्वनाथ कॉरिडोर' की तर्ज पर होगा विकास, सरकार ने लगाई मुहर, पर्यटन विभाग ने 50 नए पद पर होगी बहाली जमुई के कटौना-डाढा नदी पर 6.30 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, आजादी के बाद से ही लोग कर रहे थे मांग Builder In Bihar: पटना का यह बिल्डर होगा गिरफ्तार, RERA बिहार ने जारी किया अरेस्ट वारंट Bihar News: 25 फरवरी पटना आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PMCH के शताब्दी समारोह में करेंगी शिरकत Rahul Gandhi: 20 दिन में दूसरी बार बिहार दौरा, कल सुबह इतने बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी Bihar Land Survey : जमीन सर्वे में रैयतों को लेकर एक और नया अपडेट आया सामने, आप भी जानिए Bihar Cabinet Meeting: नीतीश सरकार ने दो डॉक्टरों को कर दिया बर्खास्त, वजह जानें..... Bihar News: स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं मनाने पर बवाल, शिक्षकों को बंधक बनाकर गेट में लगाया ताला

Builder In Bihar: पटना का यह बिल्डर होगा गिरफ्तार, RERA बिहार ने जारी किया अरेस्ट वारंट

Builder In Bihar: रेरा बिहार, ने एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है.

Builder In Bihar,A S Ganesh Infra COMPANY, BIHAR SAMACHAR, RERA BIHAR, PATNA NEWS, BUILDER IN PATNA

04-Feb-2025 06:39 PM

By Viveka Nand

Builder In Bihar: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, ने एक बार फिर से एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड  कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत द्वारा 12 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश हाल ही में पारित किया गया है, जिसे पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है।

बता दें, सुदर्शन सिन्हा द्वारा ए एस गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड  खिलाफ 12  लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा जुलाई 2024  में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने सितम्बर 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/349/2024) दायर किया।

रेरा बेंट ने इजराय वाद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने बिल्डर को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था. लेकिन जब उनके तरफ से सुनवाई के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ तो गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।