ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में युवती की गला रेतकर हत्या, माँ घायल.. Success Story: कम हाइट और ऊंचे हौसले! पहली कोशिश में UPSC पास कर बनीं IAS अधिकारी, जानिए... आरती डोगरा की प्रेरक कहानी Bhagalpur News: भागलपुर में इस फ्लाईओवर का अब तेजी से होगा निर्माण, रेलवे ने जारी की NOC Bihar News: बिहार में यहाँ ₹101 करोड़ खर्च कर होगा सड़क निर्माण, टेंडर जारी Road Accident: गयाजी जा रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार, ट्रक से भिड़ंत में एक की मौत; कई घायल BIHAR NEWS : गांधी मैदान थाना उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पटना पुलिस ने मुंबई से पकड़ा, पूछताक्ष जारी Bihar News: बिहार चुनाव से पहले DM-SP बढ़ गई जिम्मेदारी, हर जिले के संवेदनशील इलाकों की पहचान में जुटा प्रशासन Patna News: गांधी मैदान में रावण वध के लिए सुरक्षा टाइट, 128 सीसीटीवी और 13 वाच टावर से होगी निगरानी Bihar News: तेजस्वी यादव समेत चार नेताओं पर FIR, "माई-बहिन मान योजना" के नाम पर महिलाओं से ठगी का आरोप Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में आज भीषण वर्षा, IMD का अलर्ट जारी

Builder In Bihar: पटना का यह बिल्डर होगा गिरफ्तार, RERA बिहार ने जारी किया अरेस्ट वारंट

Builder In Bihar: रेरा बिहार, ने एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है.

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Tue, 04 Feb 2025 06:39:37 PM IST

Builder In Bihar,A S Ganesh Infra COMPANY, BIHAR SAMACHAR, RERA BIHAR, PATNA NEWS, BUILDER IN PATNA

- फ़ोटो Google

Builder In Bihar: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, ने एक बार फिर से एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड  कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत द्वारा 12 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश हाल ही में पारित किया गया है, जिसे पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है।

बता दें, सुदर्शन सिन्हा द्वारा ए एस गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड  खिलाफ 12  लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा जुलाई 2024  में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने सितम्बर 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/349/2024) दायर किया।

रेरा बेंट ने इजराय वाद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने बिल्डर को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था. लेकिन जब उनके तरफ से सुनवाई के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ तो गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।