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Bihar Education News: बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन, शिक्षा विभाग ने सभी DEO को जारी किया आदेश

Bihar Education News: बिहार सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत कई तरह के निर्देश सभी डीईओ को जारी किए गए हैं.

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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Education News: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य ने सभी स्कूलों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए सक्रिय हो गई है। इसके लिए ‘विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षा मार्गदर्शिका – 2021 के अनुपालन का निर्देश जारी किया गया है। यह निर्देश परिषद की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेजा गया है। 


राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े की तरफ से जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह तैयार किया गया है। सभी जिलों को इस बात का खासतौर से ध्यान रखना है कि गाइडलाइन में उल्लेखित सभी प्रावधानों का स्कूलों में प्रभावी ढंग से पालन हो। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।


स्कूलों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर पांच मानक तय किए गये हैं। तय मानकों को अनुसार, स्कूल भवनों में चहारदीवारी का होना आवश्यक है। इसके साथ ही क्लास में पंखे व्यवस्थित ढंग से लगे होने चाहिए। विद्यालय में आपातकालीन द्वार का होना जरूरी है। कक्षा में छात्रों के व्यवहार को मॉनिटर करना जरूरी है। छात्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देना अहम है। ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के अंतर के बारे में बताया जाना चाहिए।


वहीं स्कूल में बुनियादी दवा बॉक्स/प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ-साथ हेल्थ चेकअप को बेहद अहम बताया गया है। छात्रों को व्यापक स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराना जरूरी है। स्कूलों में साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत विद्यालयों में इंटरनेट फैसिलिटी की उपलब्धता के साथ-साथ कम्प्यूटर क्लास में इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी उपकरणों की निगरानी के बारे में गाइडलाइन जारी किया गया है। स्कूल में आपदा प्रबंधन योजना के साथ-साथ मॉक ड्रिल के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

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