Bihar News: फर्जी डिग्री के सहारे 10 साल तक नौकरी करने वाले कनीय अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज, अब होगी वसूली.. Bihar News: हाईकोर्ट ने पति पर जुल्म करने वाली पत्नी पर गिराई गाज, तलाक और 50 हजार रुपये जुर्माने का आदेश Bihar Crime News: पुलिस ने सिर्फ 3 घंटे में अपहृत नाबालिग को किया बरामद, उत्तर प्रदेश से दो आरोपी गिरफ्तार.. Bihar Bhumi: बिहार में यहाँ बिना जांच नहीं होगी 43 मौजों की रजिस्ट्री, नियम हुए और भी सख्त.. पटना को मिलने जा रही नई फोरलेन सड़क, लाखों लोगों को होगा फायदा तेजस्वी के बाद विजय सिन्हा भी दोहरे EPIC मामले में फंसे: दो विधानसभा क्षेत्रों में वोटर हैं डिप्टी सीएम Bihar Weather: आज बिहार के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने लोगों को किया सावधान Bihar News: बिहार में लाखों ₹ की चोरी और चाकूबाजी, एक चोर गिरफ्त में आया; घर का मालिक घायल Bihar News: बिहार के दो थानेदारों को SSP ने किया लाइन हाजिर, सरकारी काम में लापरवाही पड़ी भारी Bihar News: बिहार के दो थानेदारों को SSP ने किया लाइन हाजिर, सरकारी काम में लापरवाही पड़ी भारी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 07 Mar 2025 08:07:10 PM IST
- फ़ोटो Google
Bihar Ias Officer: बड़ी खबर जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस को लेकर है. बेउर जेल में बंद IAS संजीव हंस की जमानत याचिका खारिज हो गई है. ईडी की विशेष कोर्ट से आज हंस को बड़ा झटका लगा है. स्पेशल कोर्ट ने संजीव हंस को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
IAS अधिकारी संजीव हंस को ED की विशेष कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है. स्पेशल कोर्ट ने लगातार पांच दिनों तक इस मामले में तमाम दलीलों को सुनने के बाद 21 फरवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. ED के तरफ से आज शुक्रवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील ने कोर्ट के सामने दलील रखी. इसके बाद विशेष अदालत ने जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस को जमानत देने से मना कर दिया.
बता दें, पिछले साल 18 अक्टूबर को IAS अधिकारी संजीव हंस को केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने पटना से गिरफ्तार किया था. बिहार कैडर के IAS संजीव हंस फिलहाल पटना स्थित बेउर जेल में कैद हैं. बता दें, संजीव हंस पर भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है. ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ 20 हजार पन्नों की पहली चार्जशीट 16 दिसंबर 2024 को दाखिल की थी.