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Bihar Cabinet Meeting: नीतीश सरकार ने महिला सरकारी कर्मियों को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब करने जा रही यह काम, जानें....

बिहार सरकार ने महिला सरकारी कर्मियों को पोस्टिंग स्थल के पास आवास सुविधा देने का फैसला किया है। नई नीति के तहत किराए पर मकान लेकर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन इसकी प्रक्रिया को लागू करेगा।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Tue, 10 Jun 2025 12:03:02 PM IST

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Bihar Cabinet Meeting:  नीतीश कैबिनेट ने महिला सरकारी अधिकारियों-कर्मियों की सुविधा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बिहार सरकार में कार्यरत महिला कर्मियों को पदस्थापना स्थल पर के निकट आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसे लेकर कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है.

राज्य की सेवा में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित तीन प्रतिशत पदों को छोड़ शेष 97% पद के खिलाफ महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है. इस तरह से राज्य की सेवाओं में लगभग 37 फ़ीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है. इससे सरकारी सेवाओं में महिलाओं की संख्या काफी बढ़ी है. इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भी पदस्थापन किया जा रहा है. हालांकि महिला कर्मियों के लिए पदस्थापन स्थळ पर आवासन की व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी दूर में आवास की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो सुरक्षित सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है. 

राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में महिला सिपाहियों के पदस्थापन स्थल के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए किराया पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है. महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापना स्थल के नजदीक आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नई नीति निर्धारित की है. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके क्षेत्र के अंतर्गत पदस्थापित महिला सरकारी सेवकों की आवासन भवन उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक मकान मालिक से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा. आवेदन पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे.

अनुमंडल पदाधिकारी चयनित भवन मालिक से उनकी निजी मकान का लीज पर लिए जाने के लिए एकरारनामा करेंगे. संबंधित महिला सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवेदन देंगे. जिन महिला सरकारी सेवकों को उक्त व्यवस्था के तहत आवासन सुविधा उपलब्ध होगी, उनके वेतनमद में किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा. महिला कर्मी के आवासन से संबंधित किसी असुविधा की शिकायत मिलने पर इसका निराकरण एसडीओ करेंगे.