ब्रेकिंग
सिपाही बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई, दो सिपाही व गैंग के अन्य सदस्य गिरफ्तारपटना के राजीव नगर में फायरिंग से सनसनी, एक युवक को गोली लगी, दूसरे की छत से गिरकर मौत20 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, पांच दिनों के सेशन का शेड्यूल जारी; जानें..बांकीपुर उपचुनाव: भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक, प्रशांत किशोर के खिलाफ उम्मीदवार पर मंथनबांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने की घोषणा; मुकाबला हुआ दिलचस्पसिपाही बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई, दो सिपाही व गैंग के अन्य सदस्य गिरफ्तारपटना के राजीव नगर में फायरिंग से सनसनी, एक युवक को गोली लगी, दूसरे की छत से गिरकर मौत20 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, पांच दिनों के सेशन का शेड्यूल जारी; जानें..बांकीपुर उपचुनाव: भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक, प्रशांत किशोर के खिलाफ उम्मीदवार पर मंथनबांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने की घोषणा; मुकाबला हुआ दिलचस्प

Bihar News: 'सांप जंगली जानवर है या पालतू ..? BJP विधायक ने सदन में मंत्री को छुड़ाए पसीने, सरकार ने क्या दिया जवाब....

बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने सांप काटने से मृतकों के मुआवजे पर सवाल उठाया। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा सांप जंगली जानवर है, लेकिन मुआवजा आपदा प्रबंधन के तहत ₹4 लाख।

Bihar News: 'सांप जंगली जानवर है या पालतू ..? BJP विधायक ने सदन में मंत्री को छुड़ाए पसीने, सरकार ने क्या दिया जवाब....
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

Bihar News: बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज भाजपा विधायक ने मंत्री को घेर लिया. पूछा कि मंत्री यह बताएँ की सांप पालतू जानवर है या जंगली ? अगर सरकार मानती है कि सांप जंगली है तो फिर काटने से मृत्यु होने पर परिजन के मुआवजा के तौर पर 10 लाख रू क्यों नहीं मिलता ? 

भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार के पहले से जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत सर्प दंश से होती है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं, वर्तमान में आपदा प्रबंधन के तहत केवल 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि 2024 के नोटिफिकेशन के अनुसार मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और इस असमानता को दूर किया जाए।

विधायक ने यह भी जोर दिया कि सर्प काटने के मामलों में मृतक परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि जंगली जानवरों के दंश के कारण आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो राशि दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

सदन में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई और मंत्री ने कहा कि सांप जंगली जानवर है. लेकिन जंगली हाथी व अन्य जंगली जानवरों की श्रेणी से अलग है. इसी वजह से सांप के काटने से मृत्यु पर आश्रितों को 10 लाख रू का मुआवजा नहीं मिलता. उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इस विषय पर समीक्षा करेगी.