1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 10 Feb 2026 11:10:21 AM IST
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Bihar News: बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज भाजपा विधायक ने मंत्री को घेर लिया. पूछा कि मंत्री यह बताएँ की सांप पालतू जानवर है या जंगली ? अगर सरकार मानती है कि सांप जंगली है तो फिर काटने से मृत्यु होने पर परिजन के मुआवजा के तौर पर 10 लाख रू क्यों नहीं मिलता ?
भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार के पहले से जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत सर्प दंश से होती है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं, वर्तमान में आपदा प्रबंधन के तहत केवल 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि 2024 के नोटिफिकेशन के अनुसार मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और इस असमानता को दूर किया जाए।
विधायक ने यह भी जोर दिया कि सर्प काटने के मामलों में मृतक परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि जंगली जानवरों के दंश के कारण आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो राशि दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
सदन में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई और मंत्री ने कहा कि सांप जंगली जानवर है. लेकिन जंगली हाथी व अन्य जंगली जानवरों की श्रेणी से अलग है. इसी वजह से सांप के काटने से मृत्यु पर आश्रितों को 10 लाख रू का मुआवजा नहीं मिलता. उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इस विषय पर समीक्षा करेगी.