ब्रेकिंग
सरकार के पास फ्रैक्चर पर प्लास्टर लगाने तक के पैसे नहीं बचे? सरकारी अस्पताल में टूटे पैर पर कार्टन बांधने पर भड़के तेजस्वीबिहार के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही: टूटे पैर पर प्लास्टर की जगह बांध दिया कार्टन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे सवालबिहार विधान परिषद चुनाव 2026: RJD ने 6 कैंडिडेट का किया ऐलान, शिक्षक-स्नातक सीटों पर उतारे उम्मीदवारBihar News: धनकुबेर अधीक्षण अभियंता के ठिकानों से क्या मिला ? पत्नी-माता-बहन-बहनोई के नाम पर पटना से लेकर मुंबई तक प्रॉपर्टी...ग्राहक बनकर आभूषण दुकान में पहुंचे महिला-पुरुष और बच्चा... बातों में दुकानदार को उलझाया, पलक झपकते ही कर दिया कांडसरकार के पास फ्रैक्चर पर प्लास्टर लगाने तक के पैसे नहीं बचे? सरकारी अस्पताल में टूटे पैर पर कार्टन बांधने पर भड़के तेजस्वीबिहार के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही: टूटे पैर पर प्लास्टर की जगह बांध दिया कार्टन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे सवालबिहार विधान परिषद चुनाव 2026: RJD ने 6 कैंडिडेट का किया ऐलान, शिक्षक-स्नातक सीटों पर उतारे उम्मीदवारBihar News: धनकुबेर अधीक्षण अभियंता के ठिकानों से क्या मिला ? पत्नी-माता-बहन-बहनोई के नाम पर पटना से लेकर मुंबई तक प्रॉपर्टी...ग्राहक बनकर आभूषण दुकान में पहुंचे महिला-पुरुष और बच्चा... बातों में दुकानदार को उलझाया, पलक झपकते ही कर दिया कांड

बिहार: साइबर क्राइम के मामले में हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से मांगा जवाब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए गूगल एल एल सी, फेसबुक और व्हाट्सएप को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने

बिहार: साइबर क्राइम के मामले में हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से मांगा जवाब
Mukesh Srivastava
2 मिनट

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए गूगल एल एल सी, फेसबुक और व्हाट्सएप को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने शिव कुमार व अन्य द्वारा दायर मामलों पर सुनवाई की।


इससे पहले कोर्ट ने मामले में बैंक से जवाब तलब किया था। वर्चुअल माध्यम से की गई इस सुनवाई में आरबीआई के अधिवक्ता समेत अन्य कर्मियों को उपस्थित रहने को कहा गया था। साइबर अपराधियों की संपत्ति के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई सूचना पर की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट भी डायरेक्टर जनरल (अनुसंधान) को पेश करने को कहा गया था।


कोर्ट द्वारा ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी साइबर अपराधियों के अवैध संपत्ति के संबंध में अनुसंधान शुरू करके सूचना देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्थानीय हेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।