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Bihar News: 31 मार्च से पहले निपटा लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन

Bihar News: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों के लिए 31 मार्च तक जीवन प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना प्रमाणन किए पेंशन का भुगतान रुकेगा। मृत पेंशनधारियों के मामलों में प्रशासन ने स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Bihar News
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 31 मार्च तक जीवन प्रमाणन कराना अनिवार्य कर दिया है। निर्धारित तिथि के बाद केवल उन्हीं पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिनका प्रमाणन पूरा हो चुका होगा।


सेवा केंद्रों के माध्यम से 22 दिसंबर 2025 से निःशुल्क जीवन प्रमाणन की प्रक्रिया जारी है। बांका जिले में अब तक 1,80,521 पेंशनधारियों का प्रमाणन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई लाभार्थी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। प्रमाणन नहीं होने के कारण मृत पेंशनधारियों के विवरण अभिलेखों में अद्यतन करने में कठिनाई हो रही है।


यह प्रमाणन मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन, निःशक्तता पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित कुल छह योजनाओं के तहत सभी लाभार्थियों के लिए आवश्यक है। सरकार ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना जीवन प्रमाणन अवश्य कराएं।


मृत पेंशनधारियों के मामलों में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मृत्यु की सूचना मिलने पर प्रमाण-पत्र या परिजनों से लिखित पुष्टि लेना आवश्यक होगा। यदि पुष्टि नहीं होती है, तो संबंधित पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी और इसकी सूचना पंचायत भवन व सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित की जाएगी। 


साथ ही, यदि किसी जीवित व्यक्ति को गलत तरीके से मृत घोषित कर पेंशन बंद करने का मामला सामने आता है, तो इसकी उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखते हुए वास्तविक लाभार्थियों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करना है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता