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1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Sat, 19 Apr 2025 06:58:57 PM IST
अक्षरा के खिलाफ समन जारी - फ़ोटो GOOGLE
Akshara Singh: भोजपुरी सिंगर अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट ने समन जारी किया गया है। धारा 406, 427, 34 IPC के अंतर्गत संज्ञान लिया है। दोनों को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। बेगूसराय जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश ने परिवाद पत्र संख्या 2006/ 2023 की सुनवाई करते हुए भोजपुरी गायिका आरोपित अक्षरा सिंह एवं उसके पिता विपिन सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय धारा में संज्ञान लिया है।
बता दें कि सिंगर शिवेश मिश्रा ने भोजपुरी गायिका सह अभिनेत्री अक्षरा सिंह एवं उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ बेगूसराय न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज कराया था। लोक गायक शिवेश मिश्रा ने अक्षरा सिंह और उनके पिता पर यह आरोप लगाया था कि समस्तीपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम को लेकर 3 घंटे के परफोर्मेंस के लिए अक्षरा सिंह को 5 लाख 51 हजार रुपया देकर बुलाया था। भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह का यह कार्यक्रम 24 अक्टूबर 2023 को था। रात्रि 10 बजे शिवेश मिश्रा के कार्यक्रम में समस्तीपुर अक्षरा को पहुंचना था लेकिन वह साढे बारह बजे पहुंची और मात्र आधा घंटा कार्यक्रम करने के बाद माइक को पटकर वहां से गुस्सा होकर चली गयी।
दर्शकों द्वारा खुशी में पैसे लुटाये जाने से वो आगबबूला हो गयी। 3 घंटे का प्रोग्राम को आधे घंटे में छोड़कर वह अपने पिता के साथ मंच से चली गयी। जिसके बाद इवेंट कंपनी चलाने वाले शिवेश मिश्रा ने अक्षरा सिंह से अनुरोध किया कि वो रुक जाये। वो कार्यक्रम के आयोजक को क्या जवाब देंगे। लेकिन अक्षरा सिंह नहीं रुकी और वहां से चली गयी। परिवादी शिवेश मिश्रा ने दिये गये 5 लाख 51 हजार की मांग की तब अक्षरा ने उस पैसे को आज तक नहीं लौटाया।
शिवेश मिश्रा ने अक्षरा और उनके पिता के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिस पर आज न्यायालय ने संज्ञान लिया है। शिवेश मिश्रा के अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि न्यायालय ने आरोपित भोजपुरी गायिका सह अभिनेत्री अक्षरा सिंह और उसके पिता विपिन सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406 और 427 और 34 के तहत संज्ञान लिया है। दोनों आरोपित अक्षरा सिंह और विपिन सिंह को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।
वहीं इस मामले में भोजपुरी गायक शिवेश मिश्रा ने वीडियो जारी करते हुए न्यायालय के इस आदेश पर लोक गायक परिवादी शिवेश मिश्रा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज मुझे न्याय मिला है। पारिवादी शिवेश मिश्रा ने अधिवक्ता प्रमोद कुमार एवं मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमेशा सच की जीत होती है जो आज हुई है। पारिवादी शिवेश मिश्रा ने अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि सिंगर शिवेश मिश्रा इवेंट कंपनी चलाते हैं। शिवेश मिश्रा ने 24-10-2023 को सिंहिया में एक प्रोग्राम करवा रहे थे। 5 लाख 51 हजार रूपये में 3 घंटे का प्रोग्राम करने की बात अक्षरा सिंह से तय हुआ था।
कार्यक्रम से पहले अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह ने यह अमाउंट अपने-अपने बैंक खाते में पहले ट्रांसफर कराया फिर प्रोग्राम करने के लिए पहुंचे तो जरूर लेकिन 3 घंटे की जगह आधे घंटे में माइक पटकर मंच से चली गई। किसी दर्शक के नोट फेंके जाने से वो आगबबूला हो गयी थी। इसमें ना तो आयोजक की किसी तरह की भूमिका थी, ना ही शिवेश मिश्रा की गलती थी। शिवेश ने मंच से नहीं जाने का अनुरोध किया लेकिन माइक पटकर वो अपने पिता के साथ चली गयी।
उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके अनुसार कार्यक्रम नहीं किया गया। जिसके बाद शिवेश मिश्रा ने बेगूसराय न्यायालय में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया। शिवेश के वकील ने बताया कि आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ओम प्रकाशजी ने मामले को सत्य पाते हुए अक्षया और पिता के विरुद्ध समन जारी किया है। 406 427 34 आईपीसी के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है।