BreakingबिहारBihar News: बिहार में ट्रैफिक रूल तोड़ना पड़ेगा भारी, वाहन मालिक और ड्राइवर दोनों पर दर्ज होगा केस; अनफिट बसों की होगी जांच
Bihar News: बिहार में ओवरलोड और अनफिट वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। दुर्घटना की स्थिति में वाहन मालिक और चालक दोनों पर BNS की धारा 105 के तहत केस दर्ज होगा, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।











