Ahmedabad Plane Crash: एअर इंडिया विमान हादसे पर प्रशांत किशोर ने जताया दुख, कहा..प्लेन क्रैश की घटना बेहद दुखद थेथर है कांग्रेस, भागलपुर में गिरिराज सिंह ने बोला जमकर हमला..देशद्रोहियों की पार्टी के नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं Bihar Transport: परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार केस के दागियों का 'प्रमोशन प्लान'...तेजी से दौड़ाई जा रही फाइल ! तब CM नीतीश के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति का क्या होगा ? ED Raid: बिहार में ईडी का बड़ा एक्शन...सामान्य प्रशासन विभाग के 'अंडर सेक्रेट्री' और माफिया 'रिशु श्री' के कई ठिकानों पर छापा, हरियाणा-गुजरात के विभिन्न लोकेशन पर रेड Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरा गिरोह के पांच बदमाश, लोगों को ऐसे बनाते थे शिकार Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरा गिरोह के पांच बदमाश, लोगों को ऐसे बनाते थे शिकार JAMUI: डॉक्टर से 20 लाख रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देवघर जेल में बंद कुख्यात अपराधी केशव दुबे गैंग के 4 गुर्गों को दबोचा Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bettiah Raj Land: बेतिया राज की जमीन को लेकर आया नया अपडेट, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दिए यह आदेश
07-Feb-2025 08:08 AM
By First Bihar
Land for Job Case : लैंड फॉर जॉब मामले आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीब और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। वहीं आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई होगी।
दरअसल, इससे पहले 30 जनवरी को सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इनमें से ही एक पूर्व IAS अधिकारी आरके महाजन भी हैं, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे बोर्ड में तैनात थे। 30 जनवरी को हुई सुनवाई में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, जबकि एडवोकेट मनु मिश्रा कोर्ट में फिजिकली मौजूद थे।
इससे पहले, 16 जनवरी को सुनवाई टल गई थी। उस दिन, कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं आज कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार (30 जनवरी) को पूर्व IAS अधिकारी आरके महाजन और एक अन्य अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।
सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए आरके महाजन रेल मंत्रालय में महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे। महाजन बिहार कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं और बाद में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। यह पहला मौका है जब इस घोटाले में किसी IAS अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
सीबीआई का दावा है कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने की साजिश में आरके महाजन भी शामिल थे। रेल भवन में तैनाती के दौरान, उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि वह तत्कालीन मंत्री लालू प्रसाद के अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे थे। 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुकदमे की अनुमति नहीं दी थी और अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की थी। 30 जनवरी के सुनवाई में कोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी। जिसके बाद आज अहम सुनवाई होने वाली है।