BIHAR ELECTION: उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी एक विधान परिषद की भी सीट मिलेगी, बीजेपी का ऐलान Bihar Election 2025: मोकामा की राजनीति में दिखेगा नया रंग,दो बाहुबलियों की लड़ाई में किसे चुनेगी जनता; तेजस्वी से मिलने पहुंचे सुरजभान सिंह महागठबंधन में सीट बंटवारे के बिना ही कांग्रेस ने बांटने शुरू कर दिए सिंबल, इन विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट को मिला टिकट Bihar election: उपेंद्र कुशवाहा ने चार विधानसभा सीट पर कैंडिडेट के नाम का किया ऐलान, पत्नी भी लड़ेगी चुनाव; BJP ने दिया एक और बड़ा गिफ्ट Bihar election: BJP ने तीसरी लिस्ट जारी कर उतारे सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार, जानिए तीसरे लिस्ट में शामिल कैंडिडेट का नाम सासाराम में करंट लगने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत, दीपावली की सफाई के दौरान हादसा Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं तेजस्वी यादव? जानिए.. पत्नी और बेटा-बेटी की नेटवर्थ Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं तेजस्वी यादव? जानिए.. पत्नी और बेटा-बेटी की नेटवर्थ Bihar News:ओबरा के NDA वोटर्स में मचा हड़कंप..! गाली-गलौज, धमकी और पिटाई करने वाले नेता को 'चिराग' ने बनाया उम्मीदवार, चर्चा- अब आतंक और बढ़ने वाला है.... Bihar Election 2025: बिहार में नामांकन दाखिल करते ही महागठबंधन का उम्मीदवार अरेस्ट, आपराधिक मामले में बड़ा एक्शन
17-Apr-2025 07:50 PM
By First Bihar
CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कथित राष्ट्रगान अपमान मामले में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से दायर की गई क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। साथ ही, परिवादी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
दरअसल, यह मामला उस समय सामने आया जब पिछले महीने बेगूसराय में आयोजित एक विशेष खेल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को आधार बनाकर स्थानीय निवासी विकास पासवान ने 22 मार्च को बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया, जिसमें मुख्यमंत्री पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया था।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अवकाश पर होने के कारण प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी ने यह मामला अपने न्यायालय में स्थानांतरित किया और 25 मार्च को मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर 4 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
मुख्यमंत्री की ओर से महाधिवक्ता पी. के. शाही और अधिवक्ता अमीश कुमार ने कोर्ट में यह तर्क रखा कि यह मामला दुर्भावना से प्रेरित है और आपराधिक कानून का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना प्राथमिक जांच के मुख्यमंत्री को आरोपी बना देना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।