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चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में ऐसे जुड़वाएं अपना नाम, दो जगह नाम जुड़वाने पर जाना पड़ेगा जेल

08-Jun-2020 09:22 AM

PATNA : विधानसभा चुनाव के आहट के साथ ही राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग तक की निगाहें प्रवासियों पर टिक गई है.  कोई मतदाता न छूटे अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 

यदि आप पहले से ही दूसरे राज्यों के मतदाता हैं  और अब बिहार में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरे राज्य की मतदाता सूची से आपको अपना नाम हटाना होगा. एक जगह से बिना नाम हटाए दूसरे जगह नाम जुड़वाने पर एक साल तक की जेल और आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है. 

दूसरे राज्य से आए प्रवासी मजदूर यदि बिहार के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उन्हें पहले फॉर्म सात भरकर पुरानी जगह से अपना नाम कटवाना होगा. फॉर्म सात ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से नाम हटने का प्रमाण पत्र होगा. उसी आधार पर नए क्षेत्र में वोटर बना जा सकता है. ऐसा नहीं करने पर वोटर के साथ-साथ सूची में नाम जोड़ने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी. 

आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना है.

यहां आपको Voter List में नाम शामिल करने या चुनाव क्षेत्र बदलने जैसे विकल्प चुनने की जरूरत है.

अगर आप पहली बार voter list में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो आप सीधे इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6

इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र और जिला आदि चुनने के बाद अपने बारे में पूरी जानकारी देनी है. साइट पर निर्धारित फॉर्म भरकर यह काम किया जा सकता है. इसके बाद आपको अपने नाम, पते, उम्र आदि से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा.