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थोड़ी देर में आएगा लालू पर फैसला, वकील ने कहा.. उम्मीद है उम्र और बीमारी की पहलुओं पर ध्यान देगा कोर्ट

थोड़ी देर में आएगा लालू पर फैसला, वकील ने कहा.. उम्मीद है उम्र और बीमारी की पहलुओं पर ध्यान देगा कोर्ट

15-Feb-2022 10:37 AM

RANCHI : राजद प्रमुख के लिए आज अहम दिन है. चारा घोटाले के पांचवें केस में लालू की किस्मत का फैसला होगा. चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई अदालत आज फैसला सुनाएगी. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी में सजा हुई तो लालू को फिर से जेल जाना होगा. फैसला दोपहर 12 बजे तक आएगा. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद रविवार को ही रांची पहुंच चुके हैं उनके साथ उनकी बेटी मीसा भी है. गेस्ट हाउस से निकलने से पहले लालू यादव ने बेटी मीसा के हाथ से दही भी खायी. 


कोर्ट में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किये गये हैं. हर आने जाने वाले की हो रही है गहन चेकिंग. सीबीआई के जज एसके शशि की अदालत के बाहर पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है. डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में कई आरोपियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है. लालू प्रसाद के करीब 11:30 बजे के आसपास कोर्ट पहुंचने की बात कही जा रही है.



उधर, चारा घोटाला मामले में सीबीआइ की ओर से केस की पैरवी कर रहे व‍िशेष पीपी बीएमपी स‍िंंह अब कोर्ट पहुंच चुके हैं. मामले की कई अभ‍ियुक्‍त और उनके बचाव पक्ष के वकील भी अब धीरे धीेर सीबीआइ कोर्ट में एकत्र होने लगे हैं. हर कोई आज के फैसले को लेकर उत्‍साह‍ित और प्रतीक्षारत नजर आ रहा है.


मामले में बहस पूरी होने के बाद सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि की अदालत अपना फैसला सुनाएगी. लालू के खिलाफ यह पांचवां एवं अंतिम मामला होगा, जिसमें फैसला आने वाला है. इससे पहले सीबीआइ कोर्ट उन्हें चाईबासा के दो, देवघर और दुमका के एक-एक मामले में पहले ही सजा सुना चुकी है. इन मामलों में सजायाफ्ता लालू फिलहाल जमानत पर हैं, अगर अब उन्हें डोरंडा कोषागार मामले में दोषी भी करार दिया जाता है तो उन्हें तत्काल न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा.


लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा 26 साल पुराने मामले में अब सभी आरोपियों की उम्र 75 साल से अधिक हो चुकी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत आरोपियों की उम्र तथा विभिन्न बीमारियों को ध्यान में रखकर ही फैसला सुनाएगा. क्योंकि पूर्व में भी अदालत इन पहलुओं पर ध्यान दे दे रहा है.



बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह पांचवां केस है. इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 केस और देवघर- दुमका के एक-एक केस में लालू को सजा मिल चुकी है. सीबीआई की विभिन्न अदालतों ने लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों को दोषी माना है.


डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे हैं.