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05-Apr-2024 03:41 PM
By First Bihar
DELHI : उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसों में पहले की तरह पढाई जारी रहेगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 25 हजार मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों को राहत दी है।
दरअसल, बीते 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला औपचारिक एजुकेशन सिस्टम में कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोगों में हड़कंप मच गया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को प्रथम दृष्टया सही नहीं पाया।
हाईकोर्ट का कहना था कि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। यूपी की सरकार ने भी इस एक्ट का बचाव किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों मुस्लिम बच्चों को बड़ी राहत मिली है।