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19-Nov-2019 12:11 PM
By SAURABH
SITAMARHI : एक तरफ बिहार के डीजीपी कहते हैं कि दागदार दारोगा-इंस्पेक्टर को किसी भी थाने का प्रभारी नहीं बनाया जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी में डीजीपी के उस आदेश को पुलिस के बड़े अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं.
मामला सीतामढ़ी के बेलसंड थाने का है. जहां सीतामढ़ी एसपी ने इंस्पेक्टर दयाशंकर प्रसाद को बेलसंड थाना का प्रभारी बनाया है. वर्तमान में बेलसंड थाना प्रभारी दयाशंकर प्रसाद पर वैशाली एसपी ने 634 /19 कांड संख्या धारा 409/34 भा.द.वि तहत दर्ज करवाया था.
दयाशंकर प्रसाद पर आरोप है कि यह तबादले के बाद अन्यत्र बदल कर चले गए लेकिन छः केसों का प्रभार संबंधित पदाधिकारी को नहीं दिया था. जिसके बाद इनपर वैशाली एसपी मनवजीत सिंह ढिल्लो ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
वर्तमान में दयाशंकर प्रसाद को बेलसंड थाना का प्रभारी बनाया गया है. जबकि सरकार के आदेशानुसार जो नियम सुनिश्चित है उसके अनुसार जिन दरोगा इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज है उन्हें किसी थाना का प्रभारी नहीं बनाया जा सकता.