ब्रेकिंग न्यूज़

BPSC mains : BPSC 71वीं Mains 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब है कौन सा पेपर; यह रही पूरी लिस्ट Bihar Panchayat Elections 2026 : इस साल पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम, फॉर्म 1 का इंतजार; जानिए कब शुरू होगा वोटर लिस्ट का काम Bihar Diwas 2026 : पटना में 3 दिन तक मनाया जाएगा भव्य बिहार दिवस, ‘उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार’ थीम पर कार्यक्रम Bihar weather : बिहार में बदला मौसम का मिज़ाज, 24 जिलों में येलो अलर्ट; भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना दिल्ली में शाहनवाज हुसैन के आवास पर ईद मिलन समारोह, नितिन नबीन-चिराग पासवान सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद मुजफ्फरपुर में ईद पर विरोध प्रदर्शन, शिया समुदाय ने काली पट्टी बांधकर अमेरिका-इजराइल के खिलाफ जताया विरोध बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दांव, बिहार दिवस पर बिहारी वोटर्स को लुभाने की कोशिश मधुबनी में 38 लाख की कर चोरी, वाणिज्यकर विभाग की रेड में खुलासा, 15 लाख रुपये तत्काल डिपोजिट Bihar Diwas:पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन कल, डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा बिहार में आंधी-बारिश का कहर, 6 की मौत, 10 लोग घायल, ओलावृष्टि से फसलें भी बर्बाद

Home / news / संविदा कर्मियों को लॉकडाउन अवधि का मिलेगा पूरा पैसा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद...

संविदा कर्मियों को लॉकडाउन अवधि का मिलेगा पूरा पैसा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया आदेश

04-Jun-2020 08:44 PM

PATNA : शिक्षा विभाग में तैनात संविदाकर्मियों को लॉकडाउन अवधि का पूरा वेतन देने का आदेश जारी किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद परिषद ने डीपीओ को भुगतान के संबंध में निर्देश दिया है। 


खगड़िया के जिला कार्यक्रम समन्वयक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी( प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को लिखे पत्र में राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान वित्त विभाग द्वारा 22 अप्रैल को निर्गत  संकल्प संख्या 2297 के मुताबिक मार्च और अप्रैल माह की लॉकडाउन अवधि में संविदाकर्मी और बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति उनके संविदा में निर्धारित अवधि के दौरान पूरी मानी जाएगी।


बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह के जारी निर्देशों के मुताबिक ये तमाम संविदाकर्मी और बाहरी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मी की उपस्थिति की बाध्यता को शिथिल करते हुए उन्हें पहले की तरह मानदेय या मजदूरी के भुगतान का आदेश दिया है।