BIHAR EDUCATION NEWS : बिहार में स्कूलों में जल्द इस पोस्ट पर आने वाली है बहाली, मंत्री ने दिया अपडेट; जानिए क्या होगी आहर्ता BIHAR NEWS : बिहार विधानसभा में अशोक चौधरी और भाई वीरेंद्र के बीच भिडंत, रामविलास पासवान को लेकर सदन में हंगामा Fake Currency Case : 'लादेन' हुआ अरेस्ट, जाली नोट गिरोह का खुलासा; खुफिया एजेंसियां कर रहीं पूछताछ Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा बजट सत्र का 11वां दिन शुरू, कई विभागों पर सवाल-जवाब और 2026-27 बजट पर चर्चा Katihar police clash : वर्दी वाले से गुंडई ! शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ महिला ने जमकर काटा बवाल, ग्रामीणों ने लगाया यह आरोप Nawada rape case : बिहार में यह कैसा सुशासन ? महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, खेत से मिला शव; ग्रामीणों का सड़क जाम school bus accident Bihar : स्कूली बस-ट्रक टक्कर में दो शिक्षकों की मौत, 10 से अधिक बच्चे घायल Bihar Dam Tourism : बिहार में 8 बांध बनेंगे पर्यटन स्थल, नीतीश सरकार ने कर दिया एलान; जानिए क्या है पूरा प्लान Patna High Court : शराबबंदी कानून को लेकर पटना HC का बड़ा आदेश, अब इन लोगों की संपत्ति नहीं जब्त; पढ़िए क्या है निर्देश Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन, आरक्षण और रामविलास पासवान मुद्दे पर आज भी हो सकता है घमासान
03-Jul-2022 08:24 AM
PATNA : बिहार सरकार ने 15 जुलाई तक सभी सार्वजनिक मंदिर-मठ व ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश जारी किया है. रजिस्ट्रेशन, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में कराना होगा. कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अन्य प्रशासनिक विकल्प तलाशा जाएगा और उनपर कार्रवाई की जाएगी. मंदिर-मठों की जमीन के रजिस्ट्रेशन भगवान के नाम पर होगा.
बता दें कि बिहार सरकार सभी सार्वजनिक मठ, मंदिर, ट्रस्ट की जमीन को सुरक्षित रखने का अभियान चलाई हुई है. यह जानने को रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि आखिर इनके पास कितनी जमीन है? राज्य सरकार की वर्तमान आकड़े की माने तो, 35 जिलों में 2512 अन रजिस्टर्ड मंदिर और मठ हैं. इनके पास 4321.64 एकड़ जमीन है.
आकड़े के मुताबिक, सबसे अधिक मंदिर और मठ वैशाली जिला में हैं. जिसकी संख्या 438 है. राज्य में अब तक 2499 मंदिर और मठ रजिस्टर्ड हो चुके हैं. इनके पास 18456.95 एकड़ जमीन है. इस जमीन की जल्द घेराबंदी होगी. जिला प्रशासन को 15 जुलाई तक धार्मिक न्यास पर्षद की साइट पर जमीन की जानकारी अपलोड करने का जिम्मा दिया गया है. सीएम 15 जुलाई के बाद वेबसाइट को जारी करेंगे.
कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां यह कवायद हो रही है. बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार प्रदेश में सभी सार्वजनिक मंदिर, मठ, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को धार्मिक न्यास पर्षद में रजिस्टर्ड होना चाहिए. सरकार की जांच में पता चला है कि इनकी संपत्तियों को बेचने-खरीदने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं. यह दुरुस्त की जाएंगी.