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20-Sep-2023 08:23 AM
By First Bihar
PATNA : राजद सुप्रीमो लालू यादव के साले व पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव को हुई तीन वर्ष कैद की सजा को में छुट देने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। संसद-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने साधु यादव की सजा को बऱकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी है।
दरअसल, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साले व पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव को हुई तीन वर्ष कैद की सजा को बऱकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी। साधू यादव ने वर्ष 2022 में विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने एक आपराधिक मामले में दोषी पाते हुए साधु यादव को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सजा के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए साधु यादव को औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया था।
उधर,साधु यादव ने सजा के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। इसे अब सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। यह मामला वर्ष 2001 का है। जब साधु यादव ने परिवहन विभाग में घुसकर तत्कालीन परिवहन आयुक्त एनके सिन्हा से जबरदस्ती एक ट्रांसफर करवाया था। इस मामले में गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज हुआ था। उस समय साधु यादव विधायक थे।