ब्रेकिंग न्यूज़

Reform GST : छठ पूजा के पहले बिहार के लोगों को मिलेगा डबल धमाका, निर्मला सीतारमण ने कर दिया एलान; जानिए GST रिफोर्म से कैसे होगा फायदा Patna News: पटना में थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं; 15 लोगों का रेस्क्यू Patna News: पटना में थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं; 15 लोगों का रेस्क्यू Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बिहार पुलिस, इस जिले में 100 से अधिक पर CCA, 7000 लोगों पर 107 की कार्रवाई Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बिहार पुलिस, इस जिले में 100 से अधिक पर CCA, 7000 लोगों पर 107 की कार्रवाई BIHAR EDUCATION NEWS : शिक्षा विभाग के नए ACS ने बदल दिया एस सिद्धार्थ का फैसला, इन टीचरों के लिए जारी हुआ नया गाइडलाइन Patna Crime News: पटना में बच्चा चोर गिरोह का खुलासा, रेल पुलिस ने 8 बदमाशों को दबोचा Patna Crime News: पटना में बच्चा चोर गिरोह का खुलासा, रेल पुलिस ने 8 बदमाशों को दबोचा BIHAR NEWS : प्रिंसिपल के पति ने 1 करोड़ रुपये के कर्ज से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम, मामा और दोस्त पर लगाया आरोप RBI बैंक क्यों नहीं छापती है अनगिनत नोट ? जाने इसके पीछे की चौकाने वाली सच्चाई ....

राहुल गांधी की याचिका खारिज, झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका

राहुल गांधी की याचिका खारिज, झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका

05-Jul-2022 05:40 PM

JHARKHAND: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गयी है। सारे मोदी चोर कहने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें रांची सिविल कोर्ट में अपनी बातें रखने का निर्देश दिया है।


कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायत दायर की। जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा हुआ है वे सब चोर हैं। सारे मोदी चोर हैं। राहुल के इस बयान से मोदी समाज को ठेस पहुंचा है। 


जिसके बाद कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन बिन्दुओं को उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें रांची सिविल कोर्ट में अपनी बातें रखने का निर्देश दिया।  


गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित टिप्पणी की थी। कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेन्द्र मोदी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है? सभी चोरों का एक ही उपनाम कैसे है? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर रांची समेत दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज कराए गये।