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19-Nov-2019 08:19 AM
PATNA : अपने करतूतों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले पटना पुलिस का एक और खेल सामने आया है. पटना पुलिस ने महिला के घर में घुसकर छेड़खानी और मारपीट करने के केस में ऐसी लीपापोती कि आरोपी को जमानत मिल गई. केस डायरी में पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई है.
पाटलिपुत्र थाने में दर्ज (कांड संख्या-40519) के आईओ दिनेश कुमार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगा है. आईओ ने आरोपी को बचाने के लिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है.
इस मामले में दो गवाहों का बयान डायरी में दर्ज हैं, पर दोनों गवाहों का कहना है कि पुलिस ने उनके बयान को बदल दिया गया है. वहीं छेड़खानी और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी पर पुलिस ने फुटेज को बतौर साक्ष्य कोर्ट में जमा ही नहीं किया. इसके साथ ही पीड़ित महिला का फटा कपड़ा को भी साक्ष्य के रुप में डायरी में नहीं लिखा है. इसका नतीजा यह हुआ कि आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई. इस बाबत थानेदार का कहना है कि जमानत देना कोर्ट का काम है, आईओ ने गड़बड़ी की है इसकी जानकारी मुझे नहीं है.
घटना 9 सितंबर की है, महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट का आरोप उसी अपार्टमेंट में रहने वाले पिता-पुत्र सहित अन्य पर लगा था. मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी मौके पर पहुंचे थे और सुपरविजन में केस को सही पाया था. जिसके बाद 13 अक्टूबर को सिटी एसपी मध्य खुद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने पहुंचे थे.