थावे दुर्गा मंदिर में चोरी का मामला: लापरवाह पुलिस अधिकारी पर गिरी गाज, DIG ने टीओपी प्रभारी को किया सस्पेंड; मंत्री ने लिया जायजा थावे दुर्गा मंदिर में चोरी का मामला: लापरवाह पुलिस अधिकारी पर गिरी गाज, DIG ने टीओपी प्रभारी को किया सस्पेंड; मंत्री ने लिया जायजा Bihar Bhumi: अतिक्रमण मुक्त होंगी बेतिया राज की जमीनें, बुलडोजर एक्शन की तैयारी; 150 लोगों को भेजा गया नोटिस Bihar Bhumi: अतिक्रमण मुक्त होंगी बेतिया राज की जमीनें, बुलडोजर एक्शन की तैयारी; 150 लोगों को भेजा गया नोटिस नीतीश के करीब अब चुनिंदा लोग ही जायेंगे: हिजाब प्रकरण में धमकी मिलने के बाद बिहार सीएम की सुरक्षा बढायी गई, आया नया फरमान घर के बाहर गाड़ी लगाने वाले हो जाए सावधान: पटना में दिनदहाड़े स्कूटी उठाकर ले जा रहे चोर UGC NET 2025: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का शेड्यूल, जानिए.. कब होगी परीक्षा UGC NET 2025: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का शेड्यूल, जानिए.. कब होगी परीक्षा Bihar Crime News: बिहार में बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश, तीन शातिर ठग गिरफ्तार; डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को बनाते थे शिकार Bihar Crime News: बिहार में बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश, तीन शातिर ठग गिरफ्तार; डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को बनाते थे शिकार
16-Jan-2022 09:36 PM
DELHI: पटना के बिहटा के प्रमुख कारोबारी रहे निर्भय सिंह की हत्या के मामले की कोर्ट में धीमी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को कहा है कि वह तीन महीने के भीतर इस मामले का ट्रायल पूरा करे. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल. नागेश्वर राव और ऋषिकेश राय की बेंच ने ये आदेश दिया है.
हम आपको बता दें कि 2017 मे बिहटा में कारोबारी निर्भय सिंह की हत्या कर दी गयी थी. निर्भय सिंह सिनेमा कारोबारी होने के साथ साथ बिहटा के व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भी थे. उनकी हत्या के बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा था. उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी लेकिन कोर्ट में सुनवाई थमी हुई है. इस मामले के एक आरोपी को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आऱोपी की जमानत रद्द कर उसे जेल भेजने का आदेश पहले ही दिया था.
अब स्व. निर्भय सिंह के भाई अजय कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. अजय कुमार के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि मामले में इस हत्याकांड में सभी गवाहों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं. जो आरोपी बनाये गये हैं उनके पास कोई गवाह नहीं बचा है. फिर भी ट्रालय कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं की जा रही है. अजय कुमार के वकील ने कहा कि कोर्ट की देरी से न्याय पर सवाल उठ रहा है.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अजय कुमार के वकील की दलील सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट को कहा कि वह तीन महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करे. इस आदेश की कॉपी स्थानीय कोर्ट को भेजने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले पर चार अप्रैल को सुनवाई करेगा कि स्थानीय कोर्ट में मामला कहां तक पहुंचा.