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05-Jun-2020 07:42 PM
PATNA : कोरोना संकट की महामारी के बीच बिहार सरकार की ओर से अब नाइट कर्फ्यू में भी छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया है. नाइट कर्फ्यू के दौरान गाड़ियों के परिचालन पर रियायत दी गई है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने टैक्सी, ऑटो रिक्शा और प्राइवेट गाड़ियों को चलाने का छूट दिया है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नाइट कर्फ़्यू में भी यात्री बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर वाहनों से आ-जा सकेंगे. टैक्सी, ऑटो रिक्शा, प्राइवेट वाहन से एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आने-जाने की नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है. नाइट कर्फ्यू की अवधि में बसों आदि का परिचालन पहले स्थान बिंदू से प्रारंभ नहीं किया जायेगा, लेकिन उस अवधि में बसें अपने गंतव्य स्थल या बीच के स्टैंड तक आ सकेगी.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है. अनलाॅक-1 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है. नाईट कर्फ्यू अवधि में घर जाने या रेलवे स्टेशन, बस , एयरपोर्ट जाने के लिए सभी यात्रियों को अपने साथ आई कार्ड और टिकट रखना होगा. अन्य मामलों में रात्रि कर्फ्यू के बाकी स्थिति वहीं बनी रहेगी. यानी कि सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही गाड़ियों को चलाने की छूट दी गई है.
परिवहन सचिव ने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होने की वजह से रेलवे , बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शिकायतें मिल रही थी कि नाइट कर्फ्यू की वजह से वाहन की सुविधा नहीं मिलने से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पर पर लोगों को रात गुजारनी पड़ रही थी. कई ट्रेन और फ्लाइट रात को पहुंच रही है.
गृह मंत्रालय द्वारा अनलाॅक-1 के क्रम में निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है. साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहाल है. ऐसी स्थिति में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने-जाने की छूट दी गई है.