ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?

डॉक्टरों से मारपीट की तो 5 साल के लिए जाना होगा अंदर, दूसरे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी कानून लाएगी सरकार

डॉक्टरों से मारपीट की तो 5 साल के लिए जाना होगा अंदर, दूसरे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी कानून लाएगी सरकार

03-Sep-2019 10:25 AM

By 5

DESK : मरीजों के इलाज के दौरान परिजनों के निशाने पर अक्सर आ जाने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने द हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल एंड क्लीनिक स्टैब्लिशमेंट नाम का एक नया प्रपोजल तैयार किया है जिसके तहत डॉक्टर नर्स तारा मेडिकल स्टाफ और एएनएम को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इस नए कानून का का स्वरूप सार्वजनिक किया है जिसपर अगले 30 दिनों के अंदर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। इस नए कानून के लागू होने के बाद डॉक्टरों के साथ मारपीट करने पर 5 साल तक की जेल और साथ ही साथ 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति मेडिकल संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे बाजार मूल्य का दोगुना हर्जाना देना होगा।