ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने NDA उम्मीदवार को खदेड़ा, दिखाया काला झंडा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: बिहार में राजनीतिक रंजिश को लेकर मारपीट, ‘हाथी’ बनाम ‘लालटेन’ के विवाद को लेकर बवाल Test Cricket : टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा बड़ा बदलाव, लंच और टी ब्रेक का क्रम बदला जाएगा; जानिए क्या है वजह Bihar Voter Service : चुनावी सहायता अब आसान, बीएलओ के साथ करें कॉल बुक, इस टोल फ्री नंबर पर हल होंगी सभी दुविधाएं

नाबालिग की हत्या में सगे मामा सहित दो को उम्रकैद, दुष्कर्म में असफल होने पर ली थी बच्ची की जान

नाबालिग की हत्या में सगे मामा सहित दो को उम्रकैद, दुष्कर्म में असफल होने पर ली थी बच्ची की जान

29-Jun-2022 09:59 AM

VAISHALI: अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में असफल होने पर हत्या के मामले में सगे मामा और उसके दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोनों अभियुक्त को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पहली गलती बताते हुए अदालत से कम से कम सजा अपील की. नाबालिग की हत्या की ये घटना 15 अगस्त 2020 की है. 


पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में मृतक के पिता ने नाबालिग पुत्री के रिश्ते में मामा नेवालाल गिरि और ग्रामीण प्रमोद गिरि के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों आरोपी ने मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और साक्ष्य छिपाने की नीयत से हत्याकर शव को गांव के ही एक खेत में उपजे जंगल में छिपा दिया था.


स्पेशल पीपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में पॉस्को की धारा पर गहनता से जांचकर रिपोर्ट अदालत में समर्पित किया. अदालत ने दुष्कर्म की धारा हटाते हुए मामले की सुनवाई की. मामला 16 नम्बर को अदालत के संज्ञान में आया था. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह न्यायालय में परिक्षित कराए गए. सभी गवाहों ने घटना पर अपना-अपना बयान दिया. सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. जिसमें मेंशन किया गया है कि अंतिम सांस तक दोनों जेल सलाखों के पीछे रहेंगे.