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29-Jun-2022 09:59 AM
VAISHALI: अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में असफल होने पर हत्या के मामले में सगे मामा और उसके दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोनों अभियुक्त को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पहली गलती बताते हुए अदालत से कम से कम सजा अपील की. नाबालिग की हत्या की ये घटना 15 अगस्त 2020 की है.
पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में मृतक के पिता ने नाबालिग पुत्री के रिश्ते में मामा नेवालाल गिरि और ग्रामीण प्रमोद गिरि के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों आरोपी ने मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और साक्ष्य छिपाने की नीयत से हत्याकर शव को गांव के ही एक खेत में उपजे जंगल में छिपा दिया था.
स्पेशल पीपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में पॉस्को की धारा पर गहनता से जांचकर रिपोर्ट अदालत में समर्पित किया. अदालत ने दुष्कर्म की धारा हटाते हुए मामले की सुनवाई की. मामला 16 नम्बर को अदालत के संज्ञान में आया था. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह न्यायालय में परिक्षित कराए गए. सभी गवाहों ने घटना पर अपना-अपना बयान दिया. सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. जिसमें मेंशन किया गया है कि अंतिम सांस तक दोनों जेल सलाखों के पीछे रहेंगे.