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10-Jan-2020 01:39 PM
DELHI: चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. चारा घोटाले के एक मामले में रांची हाईकोर्ट द्वारा लालू को जमानत देने के फैसले के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है. CBI ने लालू पर कोर्ट में गलत सूचना देकर जमानत लेने का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई
दरअसल रांची हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी थी. सीबीआई इसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. सुप्रीम कोर्ट को इस पर आगे सुनवाई करनी है.
सीबीआई ने कहा-लालू ने गलत जानकारी दी
CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिली है. CBI ने कहा है कि लालू ने जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट में गलत जानकारी दी है. लालू ने हाईकोर्ट में कहा था कि चारा घोटाले के मामलों में उन्हें कुल 14 साल की सजा मिली है. इसमें से आधी यानि 7 साल की सजा वे काट चुके हैं. लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिये. लालू की इसी दलील पर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामलों में कुल 31 साल की सजा मिली है. सीबीआई ने इसका पूरा ब्योरा कोर्ट में दिया है. सीबीआई ने कहा है कि 31 साल की सजा पाने वाले लालू को आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है.