ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक को लगी गोली, जहानाबाद से PMCH रेफर Bihar News: सरस्वती पूजा के लिए पैसे कम पड़े तो 4 बच्चों ने मिलकर एक घर में की चोरी, 3 दिन बाद पकड़े गये चारों मानवता शर्मसार: अस्पताल के शौचालय में बहाया नवजात बच्ची की लाश, सिर फंसने पर टॉयलेट का सीट तोड़कर निकाला गया बाहर Bihar Politics: एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस, दरभंगा-मधुबनी में घटक दल के प्रवक्ताओं ने किया पीसी Delhi Exit Poll Result 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के Exit Poll में आए चौंकाने वाले नतीजे, आठ एजेंसियों ने बताया किनकी बन रही सरकार Bihar Crime: अवैध संबंध से गुस्साएं पति ने कर दी पत्नी हत्या, पुलिस ने किया चौंकने वाला खुलासा Rahul Gandhi In Patna: पटना में पोस्टर लगवा कर पूर्णिया निकल गये पप्पू यादव, राहुल गांधी के पिछले दौरे में हुई भारी फजीहत से लिया सबक? Bihar Politics: राहुल गांधी ने स्व. जगलाल चौधरी का सम्मान किया या अपमान ? मंच पर पुत्र भूदेव चौधरी को भी नहीं मिली जगह...मिलने से भी रोका गया Rahul Gandhi In Patna: कांग्रेस का वोट बढ़ाने या घटाने आये थे राहुल गांधी? दो हजार लोग भी नहीं जुटे, जिसकी जयंती उसका नाम भी नहीं बोल पाये Bihar Politics: लालू-तेजस्वी जैसे लोग किसी का नहीं कर सकते भला..सरकार को अपनी बेजा नसीहत न दें नेता प्रतिपक्ष, भाजपा ने RJD पर किया जोरदार पलटवार

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बच्चों से यौन शोषण पर मिलेगी अब फांसी की सजा

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बच्चों से यौन शोषण पर मिलेगी अब फांसी की सजा

11-Jul-2019 10:06 AM

By 3

DESK : मोदी सरकार ने बच्चों के यौन उत्पीड़न से से जुड़ी घटनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने इससे जुड़े कानून को अब सख्त बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत ऐसे मामले में अपराधियों को अब फांसी तक की सजा देने का प्रावधान होगा. सरकार ने इसके साथ ही किन्नरों या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी कारणवश आपना लिंग बदला हो (ट्रांसजेंडर) को भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत उन्हें अब अपनी पहचान बताने का अधिकार मिलेगा. दोनों ही मामलों से जुड़े विधेयकों को सरकार संसद के इसी सत्र में पेश करेगी. मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि पोक्सो में बदलाव और फांसी तक की सजा होने के प्रावधानों से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी. अपराधियों में बच्चों के साथ ऐसी घटनाओं को लेकर डर बैठेगा. इसके साथ ही कानून में होने वाले इस बदलाव से बच्चों के हितों की रक्षा हो सकेगी. उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान भी दिया जाएगा. पोक्सो कानून 2012 को 18 साल की उम्र से छोटे बच्चों को यौन अपराधों,यौन शोषण और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था.