ब्रेकिंग न्यूज़

मधुबनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: TOP-10 अपराधी और गांजा तस्कर नरेश यादव गिरफ्तार झारखंड के बोकारो में हाथियों का तांडव, एक ही परिवार के 3 लोगों की रौंदा मुजफ्फरपुर में सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का वीडियो वायरल, तिमुल अध्यक्ष की फैमिली पर सवाल, ग्रामीण SP ने दिए जांच के आदेश पटना में बिना निशान थायरॉइड सर्जरी की ऐतिहासिक सफलता, रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल में नई मेडिकल उपलब्धि Bihar News: होली पर घर आना चाहते हैं तो आपके लिए है 285 स्पेशल ट्रेन, ECR ने दी जानकारी Bihar News: बिहार में अवैध खनन के खिलाफ सरकार सख्त, एक महीने में करीब पांच हजार जगहों पर छापेमारी; 673 वाहन जब्त Bihar News: बिहार में अवैध खनन के खिलाफ सरकार सख्त, एक महीने में करीब पांच हजार जगहों पर छापेमारी; 673 वाहन जब्त बिहटा के NSMCH में Annual College Fest “ADRENERGY 2.0” का भव्य शुभारंभ, 8 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम मधुबनी: अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश, चार ठग गिरफ्तार Bihar News: होली-ईद पर यात्रियों को बड़ी राहत, बिहार के इस शहर से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला के लिए विशेष बस सेवा शुरू

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बच्चों से यौन शोषण पर मिलेगी अब फांसी की सजा

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बच्चों से यौन शोषण पर मिलेगी अब फांसी की सजा

11-Jul-2019 10:06 AM

By 3

DESK : मोदी सरकार ने बच्चों के यौन उत्पीड़न से से जुड़ी घटनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने इससे जुड़े कानून को अब सख्त बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत ऐसे मामले में अपराधियों को अब फांसी तक की सजा देने का प्रावधान होगा. सरकार ने इसके साथ ही किन्नरों या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी कारणवश आपना लिंग बदला हो (ट्रांसजेंडर) को भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत उन्हें अब अपनी पहचान बताने का अधिकार मिलेगा. दोनों ही मामलों से जुड़े विधेयकों को सरकार संसद के इसी सत्र में पेश करेगी. मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि पोक्सो में बदलाव और फांसी तक की सजा होने के प्रावधानों से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी. अपराधियों में बच्चों के साथ ऐसी घटनाओं को लेकर डर बैठेगा. इसके साथ ही कानून में होने वाले इस बदलाव से बच्चों के हितों की रक्षा हो सकेगी. उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान भी दिया जाएगा. पोक्सो कानून 2012 को 18 साल की उम्र से छोटे बच्चों को यौन अपराधों,यौन शोषण और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था.