आतंकी हमले के खिलाफ छातापुर में कैंडल मार्च, यह निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की आत्मा पर हमला है: संजीव मिश्रा सीतामढ़ी में ट्रांसजेंडर से अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या, पूजा समेत चार आरोपी गिरफ्तार Pahalgam Terror Attack: अटारी-वाघा बॉर्डर बंद होने से वापस लौट गई शैतान सिंह की बारात, बेकार गया 4 साल लंबा इंतजार IAS अधिकारी KK पाठक की बिहार से विदाई, अब केंद्र में निभाएंगे नई जिम्मेदारी Paghalgam Terror Attack: भारत इस दिन कर सकता है पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त का बड़ा दावा बिहार में समलैंगिक विवाह का मामला: 3 बच्चों की मां ने नाबालिग लड़की से की शादी Pahalgam Terror Attack: “चलो मंदिर चलते हैं”, कैसे भगवान शिव के आशीर्वाद ने बचा ली इस कपल की जान, पढ़कर आप भी कहेंगे “हर हर महादेव” हाजीपुर-शाहपुर पटोरी-बरौनी-मानसी के रास्ते दानापुर और सहरसा के बीच चलायी जा रही स्पेशल ट्रेन का विस्तार, 29 अप्रैल से सुपौल तक परिचालन बिहार में भीषण गर्मी का सितम: औरंगाबाद में पारा 46.2 डिग्री पार, पटना के संपतचक में 45.7 °C, रात में बारिश होने की संभावना Mohan Bhagwat: ‘पड़ोसियों को हम तंग नहीं करते लेकिन दंड देना राजा का कर्तब्य’ RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान
11-Oct-2019 09:48 PM
PATNA : नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा किया जा रहा है. मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए अब कोई भी सेटिंग काम नहीं आएगी क्योंकि इनको चुनने के लिए सरकार अब सीधे जनता के हाथ में पावर देने जा रही है. महापौर और उप महापौर के चुनाव में हाॅर्स ट्रेडिंग पर लगाम कसने के लिए उनकी चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है.
हाॅर्स ट्रेडिंग पर लगाम कसेगी जनता
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है. इसके तहत नगर निकायों में मेयर और डिप्टी मेयर, सभापति और उपसभापति या मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे जनता करेगी. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो अगले नगर निकाय चुनाव में इस नियम को लागू कर दिया जायेगा. नगर विकास एवं आवास मंत्री का कहना है कि विभाग पहले से ही मेयर और डिप्टी मेयर के सीधे चुनाव को लेकर ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. कई स्तरों पर इस प्रस्ताव की समीक्षा भी की गयी है. विकास एवं प्रबंधन संस्थान से भी इस प्रस्ताव को लेकर अध्ययन कराया गया है.
हाॅर्स ट्रेडिंग से नगर निकायों का विकास कार्य होता है बाधित
फिलहाल बिहार में निर्वाचित वार्ड पार्षद ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते हैं. इस प्रक्रिया में हाॅर्स ट्रेडिंग होती है और नगर निकायों का विकास कार्य बाधित होता है. राज्य के 143 नगर निकायों की जनता सीधे अपने-अपने निकाय के मेयर व डिप्टी मेयर व मुख्य पार्षदों का चुनाव करेंगी. विभाग की ओर से इन पदों पर सीधे चुनाव कराने को लेकर अंतिम चरण की तैयारी हो चुकी है. उत्तरप्रदेश, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसी व्यवस्था पहले से है. जनता द्वारा चुनाव होने पर मेयर को वार्ड सदस्यों के बिना दबाव काम करने का मौका मिलेगा. हालांकि मंत्री सुरेश कुमार शर्मा का कहना है कि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय बाकी है.
पांच साल में एक बार ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव
नगर विकास विभाग में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. जिससे अब निर्वाचित मेयर व डिप्टी मेयर के खिलाफ पांच साल में सिर्फ एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. वह भी उनके आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद ही यह कदम उठाया जा सकता है. अभी मेयर के खिलाफ निर्वाचन के दो साल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. उसके एक साल के बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार पार्षदों को है.