ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Bhumi: बिहार भूमि पोर्टल पर सर्वर मेंटेनेंस का काम पूरा, डिजिटल भूमि सेवाएं अब और तेज व सुरक्षित; क्या बोले विजय सिन्हा? Bihar Bhumi: बिहार भूमि पोर्टल पर सर्वर मेंटेनेंस का काम पूरा, डिजिटल भूमि सेवाएं अब और तेज व सुरक्षित; क्या बोले विजय सिन्हा? Bihar News: 'सम्राट' का नया चैंबर.. अब घंटाघर स्थित दफ्तर से करेंगे क्राइम कंट्रोल Bihar News: 'सम्राट' का नया चैंबर.. अब घंटाघर स्थित दफ्तर से करेंगे क्राइम कंट्रोल Police Encounter in Bihar: शातिर अपराधी अरशद का एनकाउंटर, बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन Police Encounter in Bihar: शातिर अपराधी अरशद का एनकाउंटर, बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन Bihar Crime News: SSP के निर्देश पर चला विशेष अभियान, विभिन्न मामलों के आधा दर्जन अभियुक्त गिरफ्तार पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर समारोह का आयोजन, मंत्री रामकृपाल यादव समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर समारोह का आयोजन, मंत्री रामकृपाल यादव समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल Bihar Crime News: बिहार में महज 1 रुपये के लिए संग्राम, आपस में भिड़े दुकानदार और ग्राहक; जमकर हुई मारपीट

महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार का एक और कदम, अब नाइट शिफ्ट में काम करेंगी महिलाएं

महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार का एक और कदम, अब नाइट शिफ्ट में काम करेंगी महिलाएं

14-Nov-2021 10:11 AM

PATNA : बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब बिहार के कारखानों में महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. लेकिन इसके साथ ही महिला कर्मचारियों को जबरन आने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है. इसके लिए श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य नियमावली 2021 बनायी गई है. नियमावली के प्रस्ताव को श्रम संसाधन विभाग ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर 45 दिनों के अंदर इस पर आपत्ति मांगी है. अगर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मिलती है तो नया श्रम कानून राज्य में लागू कर दिया जाएगा.


नए नियमावली के अनुसार, महिलाओं से नाईट शिफ्ट में काम पर आने के लिए सहमती लेना अनिवार्य होगा. कारखाना मालिक किसी भी परिस्थिति में महिला कर्मी को नाईट शिफ्ट में काम पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. नाईट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं से लिखित सहमति लेनी होगी. वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की पूरी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. साथ ही कारखानों में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य किया गया है. 


दबाव देकर महिलाओं को काम पर बुलाने की शिकायत पर कारखाने का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और मालिक पर कानूनी कार्रवाई होगी. वहीं नाईट शिफ्ट में काम के दौरान कम से कम दो महिलाओं का होना अनिवार्य है. अकेली महिला कारखाना में काम नहीं कर सकती. 


आपको बता दें कि 45 दिनों के अंदर आपत्ति और सुझाव संयुक्त श्रम आयुक्त बिहार या फिर ईमेल Icbihar@bihar.gov.in पर भेजा जा सकता है. सुझाव और शिकायत के लिए व्यक्ति के साथ संगठन का नाम होना चाहिए.