Bihar Crime News: बिहार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, तीन बदमाशों ने नाबालिग लड़की से जबरन किया गंदा काम Bihar Crime News: बिहार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, तीन बदमाशों ने नाबालिग लड़की से जबरन किया गंदा काम Bihar News: बिहार में गुड़ उद्योग लगाने के लिए सुनहरा मौका, सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई; 1 करोड़ तक का अनुदान Bihar News: बिहार में गुड़ उद्योग लगाने के लिए सुनहरा मौका, सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई; 1 करोड़ तक का अनुदान Bihar Road Accident: दर्दनाक सड़क दुर्घटना में जीजा-साले की मौत, साली के घर से लौटने के दौरान हुआ हादसा Aadhaar App से घर बैठे बदलें नाम, मोबाइल नंबर और पता, स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया Aadhaar App से घर बैठे बदलें नाम, मोबाइल नंबर और पता, स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया NSMCH में सरस्वती पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन, प्रबंध निदेशक ने किया उद्घाटन NSMCH में सरस्वती पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन, प्रबंध निदेशक ने किया उद्घाटन बिहार में सनसनीखेज वारदात: मेडिकल प्रैक्टिशनर की हत्या कर बॉडी को जलाया, खेत में शव मिलने से हड़कंप
10-May-2024 02:14 PM
By First Bihar
DELHI : दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को आगामी 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी। शराब नीति मामले में ईडी ने उन्हें विगत 21 मार्च को अरेस्ट किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी और लोकसभा चुनाव में प्रचार का हवाला दिया था। बीते 7 मई को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को है। ऐसे में कोर्ट ने एक जून तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है।
शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलिलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहे हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से गुजारिश की थी कि समय खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा जाए। इस पर अदालत ने कहा कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्तों को लेकर कुछ नहीं कहा है। केजरीवाल अब जेल से बाहर आकर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार भी कर सकेंगे।
इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने हलफनामे में लिखा है कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव प्रचार करना न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार है। अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो यह गलत परंपरा की शुरुआत होगी। चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को कभी भी इस आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अगर इस आधार पर रिहाई हुई तो किसी भी नेता को गिरफ्तार करना कठिन हो जाएगा।