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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा - BJP विधायक की आपत्तिजनक तस्वीरें हटाएं मीडिया हाउस व इंटरनेट मीडिया

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा - BJP विधायक की आपत्तिजनक तस्वीरें हटाएं मीडिया हाउस व इंटरनेट मीडिया

24-Feb-2024 09:04 AM

By First Bihar

DELHI : बिहार की एक महिला विधायक की याचिका पर हाईकोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि, भाजपा विधायक की आपत्तिजनक तस्वीरें मीडिया हाउस इंटरनेट से यथाशीघ हटा दिया जाए। इससे पहले बीजेपी एमएलए ने याचिका दायर कर दावा किया था कि उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें परेशान किया जा रहा है।


दरअसल, बिहार की एक भाजपा महिला विधायक की उनके राजनीतिक सहयोगी के साथ आपत्तिजनक तस्वीरों को प्रसारित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश दिया है। कोर्ट ने आपत्तिजनक बहुत छेड़छाड़ कर प्रसारित की गई तस्वीरों को हटाने का विभिन्न मीडिया हाउस इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन को निर्देश दिया है अदालत ने कहा कि प्रथम दिशा में मामला यशिका करता के पास में बनता है और कोई भी प्रतिवादी तस्वीरों की सत्यता की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है।


अदालत ने कहा कि अगर मामले में बड़ी के पक्ष में अंतिम आदेश नहीं पारित किया गया है तो उन्हें अपूर्ण छाती होगी अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 में को होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को परिस्थितियों को देखते हुए मीडिया हाउस इंटरनेट मीडिया को निर्देशित किया गया किस तरह की तस्वीरें प्रकाशित न करें।


आपको बताते चलें कि,महिला विधायक नहीं जाति का आधार कार्ड दावा किया है की तस्वीरों के उन्हें और उनके राजनीतिक सहयोगी को एक दूसरे के करीब दिखाया गया है। इसके बाद अदालत ने इंटरनेट मीडिया कंपनी मेटा को निर्देश दिया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर पोस्ट नहीं हटाया जाए तो वह अपने स्तर पर प्लेटफार्म पर किसी प्रशासन से संबंधित यूआरएल को हटा दे।