ब्रेकिंग न्यूज़

कैमूर में जहरीला बीज खाने से 8 बच्चे बीमार, भभुआ सदर अस्पताल में भर्ती मधेपुरा में BPSC की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत, किराए के कमरे में मिली लाश, इलाके में सनसनी Bihar News: CM नीतीश का बड़ा ऐलान, बाकी बचे इन 213 प्रखंडों में तुरंत खुलेंगे कॉलेज,जुलाई 2026 से शुरू होगी पढ़ाई... पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की मांग, उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को लोगों ने बना दिया दूल्हा, सुपौल में ‘पकड़ौआ विवाह’ का वीडियो वायरल शेखपुरा में फर्जी लोन ऐप गिरोह का भंडाफोड़, साइबर पुलिस ने 5 ठगों को किया गिरफ्तार वैशाली में हेरोइन और अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, हुंडई वेन्यू कार से बड़ी खेप बरामद सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम जुड़वां बेटियों के जन्म पर बहू की हत्या, पति और ससुर को उम्रकैद

ज्ञानवापी व्यासजी तहखाना मामले पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

ज्ञानवापी व्यासजी तहखाना मामले पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

15-Feb-2024 01:42 PM

By First Bihar

DESK: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यासजी तहखाना में पूजा पाठ को चुनौती देने वाली मस्जिद पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा है।


दरअसल, वाराणसी के ज्ञानवापी केस में बीते 31 दिसंबर को हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली थी। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजापाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी थी।हिंदू पक्ष ने कोर्ट से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में एक फरवरी को फिर से पूजा शुरू की गई। जिला कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।


मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व किया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने शाम 4 बजे दोनों पक्षों को अपने चैम्बर में बुलाया है। संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट आज ही अपना फैसला सुना सकता है।


ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में पांच दिनों में पूरी हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन और विष्णु शंकर जैन ने बहस की जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने बहस की।


हिंदू पक्ष की ओर से सीएस वैद्यनाथन ने तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें पेश कीं। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने कहा कि 151, 152 सीपीसी को हिंदू पक्ष ने सही ढंग से नहीं पेश किया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और दोनों पक्ष के लोगों को शाम चार बजे अपने चैंबर में बुलाया है।