ब्रेकिंग न्यूज़

वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी

कोरोना संकट खत्म होते ही STET, एनसीटीई ने डीएलएड अभ्यर्थियों को दी राहत

कोरोना संकट खत्म होते ही STET, एनसीटीई ने डीएलएड अभ्यर्थियों को दी राहत

21-May-2020 07:53 AM

PATNA : कोरोना संकट खत्म होने के बाद ही बिहार में एसटीईटी की परीक्षा होगी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना वायरस का प्रकोप थमने और स्थिति सामान्य होते ही एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी हाईकोर्ट ने बोर्ड के इस आश्वासन पर इस मामले को निष्पादित कर दिया.

बता दें कि एसटीईटी की परीक्षा रद्द करनेऔर रिजल्ट पर रोक लगाने को लेकर शिवजी चौरसिया ने रिट याचिका दायक की थी. जिसपर चीफ जस्टिस संजय करोल तथा  जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को इस मसले की सुनवाई की.

 बता दें कि बिहार में 8 साल बाद एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया था. 28 जनवरी को दोनों पालियों में इसकी परीक्षा ली गई थी.  जिसे पिछले शनिवार को ही रद्द कर दिया गया था. बोर्ड की ओर से बनाई गई जांच समिति की अनुशंसा के बाद परीक्षा रद्द की गई थी. वहीं परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका और प्रश्न पत्र सेट करने वाले सेटर की गलती मुख्य वजह है. सेटर पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है.  

वहीं  एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले बिहार के 2लाख 17 हजार अभ्यर्थियों के शिक्षक बहाली में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है.  एनसीटीई  ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को 5 महीने बाद स्वीकार करने का निर्णय लिया है. जिसे लेकर एनसीटीई ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन को पत्र लिखा है. वहीं  केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस फैसले की जानकारी दी है.  मंत्री ने बताया कि डीएलएड पर पटना हाई कोर्ट के निर्णय को एनसीटीई ने स्वीकार कर लिया है.