ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar weather :फरवरी में बिहार का बदला-बदला मौसम, दिन में गर्मी तो रात में ठंड, IMD ने जताई और गिरावट की संभावना मुंगेर में इंटर परीक्षार्थी 3 दिन से लापता, दोस्त पर अपहरण का आरोप RJD के पूर्व विधायक रियाजुल हक ने थामा JDU का दामन, लालू-तेजस्वी की पार्टी को बड़ा झटका 8 फरवरी से बिहार यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर, हार के बाद जन सुराज को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी पूर्णिया में जमीन विवाद बनी बड़ी समस्या, शिवम मेडिकल कॉलेज निर्माण में अड़चन का आरोप नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा फैसला: बिहार में गर्ल्स हॉस्टल-लॉज के लिए नियम सख्त, 24 घंटे महिला वार्डन अनिवार्य, जानिये पूरी गाईडलाइन झारखंड के गोड्डा हॉस्टल से फरार 4 नाबालिग बच्चे जमुई स्टेशन पर बरामद, GRP ने परिजनों से मिलाया PMCH और NMCH में फ्लाइंग स्क्वायड की रेड, पकड़ा गया दलाल सफाईकर्मी टर्मिनेट बिहार से लापता 3 नाबालिग बच्चियां दिल्ली से बरामद, पुलिस ने किया परिजनों के हवाले गुलज़ारबाग़ प्रिंटिंग प्रेस के दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण

बजट 2022 : इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, करदाताओं को नहीं मिली राहत

बजट 2022 : इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, करदाताओं को नहीं मिली राहत

01-Feb-2022 12:31 PM

DELHI : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। बजट 2022 में करदाताओं के लिए कुछ भी नया नहीं है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। संसद में अपना बजट भाषण पढ़ते हुए निर्मला सीतारमण ने सबसे अंतिम वक्त में आयकर छूट और सीमाओं को लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह ही इनकम टैक्स लागू रहेंगे।


इसके साथ ही यह तय हो गया है कि आम आदमी को बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। सीतारमण ने कहा कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। आइटीआर में गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का वक्त देने का फैसला किया गया है। कॉरपोरेट टैक्स को 12 फ़ीसदी से घटाकर 7 फ़ीसदी करने का ऐलान किया गया है, जो कॉरपोरेटर के लिए राहत की खबर है। 


इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मदद देने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती सीमा को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फ़ीसदी किया गया है। मतलब साफ है कि अब सरकारी सेवकों को टैक्स के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों के कर कटौती के मामले में एकरूपता भी आएगी।


इनकम टैक्स में राहत नहीं मिलने से आम आदमी को मायूसी मिली है जबकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30 फीसदी कर लगाने का फैसला किया है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर अब सरकार को तीस फीसदी टैक्स देना होगा। सरकार ने ज्वेलरी और स्टोन पर कस्टम ड्यूटी में कमी की है। कस्टम ड्यूटी 5 फ़ीसदी कर दी गई है। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स जो पहले 18 फीसदी हुआ करता था उसे 15 फ़ीसदी किया गया है। टैक्स रिफॉर्म लाने के लिए सरकार ने 2 साल तक असेसमेंट अपडेट का विकल्प दे दिया है।