ब्रेकिंग न्यूज़

पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा..घुसपैठियों की लिस्ट जारी करें प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अरवल जिला प्रशासन, डीएम-एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा BIHAR NEWS : बस की छत पर सवार दो यात्री करंट से झुलसे, हालत गंभीर कैमूर में भीषण जाम से लोग परेशान: मोहनिया से टोल प्लाजा तक NH-19 पर घंटों फंसे वाहन चालक Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम

भाजपा विधायक राजू सिंह की मुसीबतें बढ़ी, कोर्ट ने आरोप तय किया, 10 साल की हो सकती है सजा

भाजपा विधायक राजू सिंह की मुसीबतें बढ़ी, कोर्ट ने आरोप तय किया, 10 साल की हो सकती है सजा

31-Oct-2023 07:58 PM

By First Bihar

DELHI: मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा के विधायक राजू सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी रानू सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर लिया है यानि आरोप तय कर दिया है. अब उनके खिलाफ ट्रायल होगा. इस मामले में राजू सिंह को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.


मामला हर्ष फायरिंग का है. इस मामले में विधायक राजू सिंह और उनकी पत्नी मुसीबत में पड़ती दिख रही है. दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में राजू सिंह और उनकी पत्नी के अलावा दो अन्य लोग भी आरोपी हैं. कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी.


कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी

बता दें कि ये मामला 2019 का है. 2019 में राजू सिंह के दिल्ली स्थित फार्महाउस में नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित पार्टी आयोजित की गयी थी. आरोप है कि पार्टी के दौरान राजू सिंह ने नशे में धुत्त होकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग की. राजू सिंह की पिस्टल से चली गोली एक महिला को जा लगी, जिससे महिला की मौत हो गई थी.


इस मामले की पड़ताल के पुलिस ने विधायक राजू सिंह और उनकी पत्नी के साथ साथ दो अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है. उसके बाद कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी राजू सिंह को पता था कि भीड़ भरी पार्टी में गोली चलाने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है. फिर भी राजू सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चलायी।


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी राजू सिंह पर प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 304 (भाग-2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत मामला बनता है. वहीं, राजू सिंह की पत्नी रानू सिंह और उनके दो सहयोगियों रमेंद्र सिंह और राणा राजेश सिंह पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप है. कोर्ट ने राजू सिंह की पत्नी रानू सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ सबूत नष्ट करने का आरोप तय करने का भी आदेश दिया है.