ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में ज्वेलर्स की दुकान में भीषण डकैती, चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों के सोना-चांदी लूट ले गए बदमाश Aadhaar Update: अब लाइन में खड़े होने की नहीं है जरूरत, ऐसे होगा आधार अपडेट; जान लें नियम Purnea News: पूर्णिया में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, असामाजिक तत्वों ने देवी-देवताओं की मूर्तियों से की तोड़फोड़; गुस्साए लोगों ने किया बवाल BIHAR NEWS : तेज रफ़्तार का कहर ! बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर,मौके पर एक की मौत Purnea News: पूर्णिया में पावर कट से बढ़ी परेशानी, लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा Purnea News: पूर्णिया में पावर कट से बढ़ी परेशानी, लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा Bihar Politics : मुकेश सहनी का अमित शाह और मोदी पर निशाना, पलायन और रोजगार पर उठाए सवाल, कहा - बिहार के युवकविहीन गांव पर नहीं खुल रहा मुहं Bihar News: घर बनाते वक्त करंट की चपेट में आए मजदूर, तीन की मौत; एक गंभीर रुप से घायल Bihar News: विधायकों की खरीद-फरोख्त केस में बड़ी कार्रवाई, EOU के सामने भागीरथी देवी और दिलीप राय ने दी पूरी जानकारी; बढ़ सकती है इनकी टेंशन Bihar News: पेट्रोल पंप मालिक की बूढ़ी गंडक नदी में मिला शव, परिवार ने जताई साजिश की आशंका

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सोमवार से खुलेंगे छठी से आठवीं तक के स्कूल, 50% बच्चे और 100% टीचर जायेंगे स्कूल

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सोमवार से खुलेंगे छठी से आठवीं तक के स्कूल, 50% बच्चे और 100% टीचर जायेंगे स्कूल

29-Jan-2021 06:51 PM

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 8 फरवरी से छठी से आठवीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है. शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में यह बड़ा निर्णय लिया गया है.


शुक्रवार को हुई  क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में छठी से आठवीं तक के बच्चों के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल 8 फ़रवरी यानी कि सोमवार से खोले जायेंगे. सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल 50 प्रतिशत छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी जबकि सभी शिक्षकों को विधालय आना अनिवार्य है.


आपको बता दें कि ठंड में वैसे भी छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना जोखिम भरा होता है. कोरोना काल में तो और भी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है. मालूम हो कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने चार जनवरी से राज्य की नौवीं से ऊपर की कक्षाओं के साथ सभी कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय लिया था. इस निर्णय के बाद सोशल डिस्टैंसिंग और कोविड-19 के अन्य नियमों का पालन करते हुए स्कूल और कोचिंग संस्थाओं को खोला जा रहा है. हालांकि, अब तक शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम हो रही है.


उधर दूसरी ओर बिहार में गृह विभाग ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन्स को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है. स्विमिंग पूल को खोलने की इजाजत दे दी गई है. सरकार की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है. केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी को बिहार में भी लागू किया गया है. 


केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने केन्द्र के ही दिशा-निर्देशों को उसी तारीख तक के लिए राज्य में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. गृह विभाग ने इसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है. गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं, उनके मुताबिक 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार अब सिनेमाघरों में 50 फीसदी की क्षमता से ज्यादा लोग बैठक सकेंगे. इसके साथ-साथ स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की भी इजाजत दी गई है. यानी स्विमिंग पूल में अब आम लोग भी जा सकेंगे.


निर्धारित एसओपी का सख्ती से पालन -
कंटेंटमेंट जोन के बाहर निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, जो नीचे उल्लिखित एसओपी के सख्ती से पालन से संबंधित होगा.


- सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ; खुले स्थलों में मैदान/ स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।


- सिनेमा घरों और थिएटर के लिए पहले ही 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें उच्चतम सीट क्षमता के साथ मंजूरी दे दी जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।


- खिलाड़ियों के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल्स को अनुमति पहले ही दे दी गई है। अब स्विमिंग पूल्स को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।


- बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनी कक्षों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।


- यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है।


- समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों; हवाई यात्रा; मेट्रो ट्रेनों द्वारा; स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों; होटलों और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों; योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही आदि। ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे।


स्थानीय प्रतिबंध - 
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/ स्वीकृति/ ई-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।


संवेदनशील (कमजोर) लोगों को सुरक्षा - 
65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है।


आरोग्य सेतु का उपयोग -
आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा।