ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में ठंड का कहर जारी: 2 जनवरी तक सभी स्कूल बंद, DM त्यागराजन ने जारी किये आदेश बिहार की इस लुटेरी दुल्हन से सावधान: शादी करने के बाद उसी रात लाखों का चूना लगाकर हो जाती है फरार, अब तक रचा चुकी है दर्जनों ब्याह जिनकी शादी नहीं हो रही थी वही बने शिकार, बिहार में लुटेरी दुल्हन गैंग बेनकाब गोपालगंज में चोरी कांड का खुलासा, हथियार और लाखों के गहनो के साथ दो शातिर चोर गिरफ्तार सहरसा सदर अस्पताल चोरी कांड का खुलासा: पुलिस छापेमारी में 6 चोर गिरफ्तार, एसी का आउटडोर यूनिट भी बरामद JP Ganga Path: दीघा से कोईलवर तक होगा जेपी गंगा पथ का विस्तार, 6495 करोड़ की लागत से बदल जाएगी सूरत; चेंज होगी पटना की कनेक्टिविटी JP Ganga Path: दीघा से कोईलवर तक होगा जेपी गंगा पथ का विस्तार, 6495 करोड़ की लागत से बदल जाएगी सूरत; चेंज होगी पटना की कनेक्टिविटी BIHAR: अब कैमूर की जंगलों में गूजेंगी दहाड़!..टाईगर रिजर्व बनाने की मंत्री ने दी मंजूरी Bihar Crime News: अपहरण के बाद युवक की हत्या से हड़कंप, 7 दिन बाद गंडक नदी से शव मिलने से सनसनी Bihar News: बिहार में वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

बिहार : इंश्योरेंस फेल वाली गाड़ी एक्सीडेंट के साथ ही जब्त होगी, सरकार ने सख्त किया नियम

बिहार : इंश्योरेंस फेल वाली गाड़ी एक्सीडेंट के साथ ही जब्त होगी, सरकार ने सख्त किया नियम

12-Feb-2022 07:23 AM

PATNA :  रोड सेफ्टी के नियमों और मोटर से जुड़ी पॉलिसी को लेकर अक्सर भारतीय लापरवाह दीखते हैं. हर एक दिन सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लोगों की मौत इस बात का साबुत है. सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर कई नियमों में सख्ती की शुरुआत की है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिना बीमा वाली गाड़ियों को लेकर बिहार सरकार ने एक नया नियम जारी किया है.


राज्य में अब बिना इंश्योरेंस के बगैर चलने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटना या मृत्यु होने पर उक्त वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त और नीलामी की जाएगी. वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जा सकेगा जब तक कि न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल जाता. इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. बता दें दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक द्वारा मुआवजा राशि जमा करना होगा. नहीं करने पर उक्त वाहन की नीलामी प्राधिकृत किया जाएगा.


वहीं अगर बीमा हुई गाड़ी से सड़क दुर्घटना होती है, तो इस संबंध में सीधे इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से राशि लेकर आश्रितों को दी जाएगी. इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी इंश्योरेंस कंपनी एवं डीएम को पत्र भेजा है. और अगर दुर्घटना इ किसी की मौत हो जाती ई तो न्यायाधिकरण द्वारा घोषित करने के बाद  वाहन मालिक, मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपए की मुआवजा राशि और घायल के परिजनों को 50 हजार देने में आनाकानी करेंगे.  21 दिसंबर 2021 तक 23 आश्रितों को सड़क दुर्घटना मुआवजा दे दिया गया है.