ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR NEWS : इंग्लिश चेकिंग में धरा गए 'तेजस्वी'..! इनकी अंग्रेजी अभी भी नौवीं फेल के लेवल से बाहर नहीं निकली, BJP ने नेता प्रतिपक्ष की ज्ञान का उड़ाया मजाक Bihar liquor ban : “शराबबंदी वाले बिहार में फिर जहरीली शराब का कहर! मोतिहारी में मौत का सिलसिला जारी, अब तक 4 की मौत, थानेदार सस्पेंड और कई गिरफ्तार Bihar News: नालंदा में छेड़खानी के बाद सियासी सरगर्मी तेज… पीड़िता से मिले पप्पू यादव, कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल BIHAR NEWS : कभी थे खून के प्यासे दुश्मन, अब संन्यास से पहले करा रहे महादंगल! जानिए अनंत–विवेका की हैरान कर देने वाली कहानी बिहार में आज दिखेगा देशी और विदेशी पहलवानों का जलवा, अनंत कुमार सिंह ने सजाया अखाड़ा – जानिए क्या है खास इंतजाम, क्यों मचने वाली है सबसे बड़ी कुश्ती दंगल की धूम! Patna Airport : पटना एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही! मोहसिन अली के हैंड बैग से 3 जिंदा कारतूस बरामद, CISF ने किया खुलासा BIHAR NEWS : बागमती नदी में बड़ा हादसा! 25–30 लोगों से भरी नाव पलटी, एक की मौत; कई लोग लापता… रेस्क्यू जारी घर से चंद कदम पहले घात लगाकर हमला… बर्तन बेचकर लौट रहे कुम्हार को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतारा BIHAR NEWS : बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा! दो ऑटो की सीधी भिड़ंत में 6 घायल, 3 की हालत गंभीर "सुनो, तुम मेरे दोस्त के साथ एक रात..." गर्लफ्रेंड से अजीबोगरीब डिमांड करने लगा बॉयफ्रेंड, जब लवर ने मना किया तो...

Home / news / बिहार : इंश्योरेंस फेल वाली गाड़ी एक्सीडेंट के साथ ही जब्त होगी, सरकार...

बिहार : इंश्योरेंस फेल वाली गाड़ी एक्सीडेंट के साथ ही जब्त होगी, सरकार ने सख्त किया नियम

12-Feb-2022 07:23 AM

PATNA :  रोड सेफ्टी के नियमों और मोटर से जुड़ी पॉलिसी को लेकर अक्सर भारतीय लापरवाह दीखते हैं. हर एक दिन सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लोगों की मौत इस बात का साबुत है. सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर कई नियमों में सख्ती की शुरुआत की है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिना बीमा वाली गाड़ियों को लेकर बिहार सरकार ने एक नया नियम जारी किया है.


राज्य में अब बिना इंश्योरेंस के बगैर चलने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटना या मृत्यु होने पर उक्त वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त और नीलामी की जाएगी. वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जा सकेगा जब तक कि न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल जाता. इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. बता दें दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक द्वारा मुआवजा राशि जमा करना होगा. नहीं करने पर उक्त वाहन की नीलामी प्राधिकृत किया जाएगा.


वहीं अगर बीमा हुई गाड़ी से सड़क दुर्घटना होती है, तो इस संबंध में सीधे इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से राशि लेकर आश्रितों को दी जाएगी. इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी इंश्योरेंस कंपनी एवं डीएम को पत्र भेजा है. और अगर दुर्घटना इ किसी की मौत हो जाती ई तो न्यायाधिकरण द्वारा घोषित करने के बाद  वाहन मालिक, मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपए की मुआवजा राशि और घायल के परिजनों को 50 हजार देने में आनाकानी करेंगे.  21 दिसंबर 2021 तक 23 आश्रितों को सड़क दुर्घटना मुआवजा दे दिया गया है.