ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR NEWS : इंग्लिश चेकिंग में धरा गए 'तेजस्वी'..! इनकी अंग्रेजी अभी भी नौवीं फेल के लेवल से बाहर नहीं निकली, BJP ने नेता प्रतिपक्ष की ज्ञान का उड़ाया मजाक Bihar liquor ban : “शराबबंदी वाले बिहार में फिर जहरीली शराब का कहर! मोतिहारी में मौत का सिलसिला जारी, अब तक 4 की मौत, थानेदार सस्पेंड और कई गिरफ्तार Bihar News: नालंदा में छेड़खानी के बाद सियासी सरगर्मी तेज… पीड़िता से मिले पप्पू यादव, कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल BIHAR NEWS : कभी थे खून के प्यासे दुश्मन, अब संन्यास से पहले करा रहे महादंगल! जानिए अनंत–विवेका की हैरान कर देने वाली कहानी बिहार में आज दिखेगा देशी और विदेशी पहलवानों का जलवा, अनंत कुमार सिंह ने सजाया अखाड़ा – जानिए क्या है खास इंतजाम, क्यों मचने वाली है सबसे बड़ी कुश्ती दंगल की धूम! Patna Airport : पटना एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही! मोहसिन अली के हैंड बैग से 3 जिंदा कारतूस बरामद, CISF ने किया खुलासा BIHAR NEWS : बागमती नदी में बड़ा हादसा! 25–30 लोगों से भरी नाव पलटी, एक की मौत; कई लोग लापता… रेस्क्यू जारी घर से चंद कदम पहले घात लगाकर हमला… बर्तन बेचकर लौट रहे कुम्हार को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतारा BIHAR NEWS : बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा! दो ऑटो की सीधी भिड़ंत में 6 घायल, 3 की हालत गंभीर "सुनो, तुम मेरे दोस्त के साथ एक रात..." गर्लफ्रेंड से अजीबोगरीब डिमांड करने लगा बॉयफ्रेंड, जब लवर ने मना किया तो...

Home / news / भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नीतीश के शराबबंदी कानून को अदूरदर्शी फैसला बताया,...

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नीतीश के शराबबंदी कानून को अदूरदर्शी फैसला बताया, कहा- अदालतों में केस का अंबार लग गया है

27-Dec-2021 02:50 PM

PATNA: अपने शराबबंदी कानून के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ केस करने की धमकी देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करायेंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नीतीश के शराबबंदी कानून को अदूरदर्शी करार दिया है. जस्टिस रमना ने कहा कि इसके कारण कोर्ट में मुकदमों का ढेर लग गया है.


सामान्य बेल की सुनवाई में एक साल

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देश की अदालतों में केसों का ढेर लगने के पीछे बिहार के शराबबंदी कानून जैसे फैसले जिम्मेवार हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी होती है. चीफ जस्टिस ने कहा कि बिहार मद्यनिषेध कानून 2016 लागू होने के कारण हाईकोर्ट जमानत के आवेदनों से भरा हुआ है. इस वजह से एक सामान्य जमानत की अर्जी के निपटारे में एक साल का वक्त लग जा रहा है.


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बातें विजयवाडा में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में भारतीय न्यायपालिका: भविष्य की चुनौतियां विषय पर लेक्चर देते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि कानूनों को पारित करने से पहले उनके प्रभाव का मूल्यांकन और संवैधानिकता की बुनियादी जांच की जानी चाहिये. कानून बनाने में अगर दूरदर्शिता की कमी होगी तो इसका परिणाम सीधे अदालतों के काम काज पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि कानून बनाने से पहले उस पर विचार और बहस होना चाहिये. बिना ठोस विचार के लागू कानून मुकदमेबाजी की भीड़ बढ़ाते हैं.


गौरतलब है कि बिहार में नीतीश के शराबबंदी कानून से मुकदमों की बेहिसाब भीड़ बढ़ी है. बिहार में सरकार ने लाखों की तादाद में शराब से जुड़े मुकदमे किये हैं. हाईकोर्ट ने जब शराब से जुड़े लाखों मामलों की सुनवाई पर नाराजगी जतायी तो बिहार सरकार ने हर जिले में शराब के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिया. लेकिन स्पेशल कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने या ट्रायल में सजा होने के कारण मामले फिर से हाईकोर्ट पहुंच जा रहे हैं. लिहाजा पटना हाईकोर्ट बेल आवेदनों के बोझ तले दबा हुआ है.


सिर्फ एक महीने में 11 हजार गिरफ्तार

बिहार की मौजूदा हालात ये कि सिर्फ पिछले एक महीने में सरकार ने शराब के आरोप में 11 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. आलम ये है कि बिहार की सारी जेल शराब के आरोप में गिरफ्तार किये गये लोगों से भरी पड़ी है. बिहार का सबसे बड़ा जेल पटना का बेऊर जेल इसका उदाहरण है, जहां कैद साढ़े पांच हजार कैदियों में से 2100 से ज्यादा सिर्फ शराब के आरोपी हैं. कैदियों की भीड़ से जेलों की स्थिति नारकीय होती जा रही है. सरकार ने 2021 के पहले 8 महीनों में लगभग 50 हजार लोगों को शराब पीने या बेचने के आरोप में जेल भेजा है.